उत्तर प्रदेश: गाजीपुर जनपद न्यायालय के पॉस्को कोर्ट में इन दिनों आरोपियों को लगातार सजा सुनाए जाने का काम न्यायाधीश के द्वारा किया जा रहा है और इसी क्रम में आज एक बार फिर पॉस्को कोर्ट के तीन आरोपियों को सजा सुनाई गई. जिसमें से एक आरोपी को आजीवन कारावास, जबकि दो आरोपी को 20-20 साल की सजा और ₹50000 की जुर्माना राशि कि सजा सुनाई गई. मामला करंडा थाना क्षेत्र के एक गांव का है, जहां का रहने वाला युवक अभिमन्यु जिसका पीड़िता से बातचीत हुआ करता था और फिर एक दिन उसने पीड़िता को एक ट्यूबवेल पर बुलवाया और फिर धोखे से वहां पर अपने दो अन्य साथियों को भी बुला लिया.
इसके बाद फिर तीनों ने उसके साथ बारी-बारी दुष्कर्म किया और इस दुष्कर्म का पूरा वीडियो भी बना लिया. इस वीडियो के आधार पर वह उसे पीड़िता को आए दिन ब्लैकमेल किया करता था और संबंध स्थापित करता था. जब पिडीता को बर्दाश्त से बाहर हुआ, तब उसने इस मामले को अपनी मां को बताया. तब इसकी मां ने साल 2020 में करंडा थाने में शिकायत की. शिकायत करने के समय अभियुक्त अभिमन्नू बालिग जबकि दो उसके दो अन्य साथी मन्नू और विशाल नाबालिक थे, जिसके चलते दोनों का मामला नाबालिक कोर्ट में चल रहा था.
लेकिन बाद में दोनों के बालिग हो जाने पर उसकी फाइल पासको कोर्ट को ट्रांसफर की गई, जिसके बाद तीनों का मामला एक साथ चला और इस मामले में विशेष लोक अभियोजन की तरफ से कुल पांच गवाह पेश किए गए. जिन्होंने कथानक का समर्थन किया और इस पूरे मामले में आज न्यायाधीश राम अवतार जी ने तीनों आरोपियों को सजा सुनाई. जिसमें मुख्य अभियुक्त अभिमन्यु को आजीवन कारावास और ₹20000 का जुर्माना और दोनों अन्य आरोपियों को 20-20 साल की सजा और 15-15000 की अर्थ दंड की सजा सुनाई गई.