गाजीपुर : जनपद न्यायालय इन दिनों महिलाओं के साथ हुए घटना को लेकर काफी संवेदनशीलता दिखलाते हुए मामले में त्वरित न्याय का काम कर रहा है और ऐसा ही मामला गाजीपुर जनपद के पॉस्को कोर्ट न्यायालय से आया है जहां पर गैंगरेप के दो आरोपियों को आजीवन कारावास के साथ ही 30-30 हजार के अर्थ दंड की सजा सुनाई गई है.
सबसे मजेदार बात यह है कि इस घटना में पीड़ित परिवार के द्वारा मुकदमा दर्ज कराए जाने के बाद पीड़ित परिवार अपने गांव से पलायन कर गया था जिसे बाद में पुलिस वालों ने काफी मशक्कत से खोज कर निकाला था.
मामला बहरियाबाद थाना क्षेत्र के एक गांव का है जहां की रहने वाली नाबालिक जिसकी उम्र 12 साल थी और उसकी बड़ी बहन जिसकी उम्र 13 साल थी दबंग आरोपी मुन्ना राम और चंद्रशेखर राम आए दिन छोटी बहन के साथ दुष्कर्म की घटना करता था और उसके डर से पीड़िता परिवार को कुछ नहीं बता पाती थी लेकिन एक दिन आरोपी के द्वारा पीड़िता को गांव से दूर एक निर्जन स्थान पर ले जाया गया और उसके साथ गैंगरेप को अंजाम दे रहे थे जिसे बड़ी बहन ने देखा.
और किसी तरह से अपनी बहन को वहां से घर लेकर गई और इसकी जानकारी अपने माता-पिता को दिया जिसके बाद पिता ने इस मामले में भारी आवाज थाने में मुकदमा दर्ज कराया और मुकदमा दर्ज करने के बाद पीड़ित परिवार काफी दिनों तक लापता हो गया कारण कि आरोपी काफी दबंग किस्म के थे.
वही मुकदमा दर्ज हो जाने के बाद आरोपी चंद्रशेखर राम ने जमानत पर रिहा होने के बाद गांव के ही जन प्रतिनिधि पर जानलेवा हमला किया जिसके चलते जनप्रतिनिधि को काफी चोटे भी आई और इस घटना के बाद तीन दिनों के बाद उसने समर्पण कर जेल चला गया था.
वही इस मामले में मार्च 2025 में कोर्ट में आरोपियों पर आरोप तय हुई और कुल 27 तारीख में अभियोजन पक्ष के द्वारा कुल सात गवाह पेश किए गए इसके बाद आज पास्को कोर्ट के न्यायाधीश राम अवतार जी के द्वारा दोनों आरोपियों को आजीवन कारावास के साथ 30-30 हजार रुपए का और जुर्माने की सजा सुनाई गई और यह और यह जुर्माना पीड़िता के पुनर्वास के लिए दिया जाना है.