दिवाली का त्यौहार नजदीक आ रहा है, जिस मौके पर आम लोगों को बड़ा तोहफा मिलने वाला है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया है कि दिवाली के मौके पर नए GST रिफॉर्म लागू होंगे. वहीं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने भी GST सुधार को लेकर नया प्रस्ताव दिया है, जिसके तहत टैक्स में बड़ी छूट लागू होने की बात है और इसे दिवाली पर लागू किया जाने का लक्ष्य रखा गया है.
दूसरी तरफ, कई रिपोर्ट्स का दावा है कि GST Reforms के तहत सिर्फ 2 टैक्स स्लैब ही लागू होने वाले हैं, जबकि अभी 4 तरह के स्लैब 5%, 12%, 18% और 28% हैं. उम्मीद है कि 2 GST Slab के तहत सिर्फ 5% और 18% का ही प्रावधान होगा. लेकिन पान-मसाला, तंबाकू जैस प्रोडक्ट पर ‘सिन टैक्स’ 40% तक लागू हो सकता है.
12 और 28% स्लैब वाले प्रोडक्ट्स किस कैटेगरी में होंगे?
अगर उम्मीद के मुताबिक, जीएसटी में नए सुधार किए जाते हैं तो 12 फीसदी टैक्स स्लैब खत्म हो जाएगा यानी सरकार के पास 99 फीसदी वस्तुओं की कैटेगरी तय करने की चुनौती होगी. उम्मीद है कि 12% के तहत आने वाले ज्यादातर प्रोडक्ट्स 5 फीसदी टैक्स स्लैब के तहत आ जाएंगे, जिससे ये प्रोडक्ट्स काफी सस्ते हो जाएंगे.
कौन-कौन सी चीजें हो जाएंगी सस्ती?
12% स्लैब में आने वाली चीजें: इस स्लैब के तहत डेली यूज वाले 90 फीसदी से ज्यादा प्रोडक्ट आते हैं. ऐसे में नए सुधार के बाद इन प्रोडक्ट्स का स्लैब बदलने वाला है, जो 5 फीसदी की कैटेगरी में आ जाएगा. यह आम लोगों के लिए बड़ी राहत की बात होगी.
12 फीसदी स्लैब के तहत आने वाले प्रोडक्ट्स- बटर, घी, चीज, फ्रूट जूस, बादाम, पैकेज्ड नारियल का पानी, छतरी, कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स, दवाएं और मेडिकल प्रोडक्ट्स आदि शामिल हैं. इन चीजों पर टैक्स 7 फीसदी तक कम हो सकता है.
28% स्लैब में आने वाली चीजें: नए सुधार के तहत 28 फीसदी वाले बहुत से प्रोडक्ट 18% वाले टैक्स स्लैब में शामिल हो जाएंगे. इसमें छोटी कारें, दोपहिया वाहन, एयर कंडीशनर (AC), 32 इंच तक के टेलीविजन, डिशवॉशर, सीमेंट और कुछ बीमा आदि शामिल हैं. इन चीजों पर 10 फीसदी तक टैक्स कम हो सकता है.
कितनी सस्ती होंगी चीजें?
मान लीजिए आप 30,000 रुपये कोई समान खरीदते हैं और उसपर पुराना जीएसटी: 28% = 8,400 रुपये (कुल बिल: 38,400 रुपये देते हैं). अब नया जीएसटी 18% लागू होता है तो = 5,400 रुपये (बिल घटकर 35,400 रुपये हो गया). यानी नए सुधार से 3000 रुपये की सेविंग होगी.
इसी तरह, मान लीजिए अगर आप 10 हजार रुपये की दवाई खरीदते हैं और यह दवाएं अभी 12% कैटेगरी में शामिल की जाती हैं. यानी 10 हजार रुपये पर 12% = 1200 रुपये (कुल बिल: 11200 रुपये होगा). अब जीएसटी बदलाव के बाद अगर इन दवाओं पर 5% टैक्स लगता है तो 10 हजार रुपये पर 5% जीएसटी= 500 (कुल बिल घटकर 10500 रुपये हो जाएगा). इसका मतलब है कि जीएसटी रेट कम होने से 700 रुपये की सेविंग होगी.