प्रेमी के घर शादी की जिद लेकर पहुंची प्रेमिका, 2 घंटे चला हाईवोल्टेज ड्रामा; फिर पुलिस ने…

संत कबीर नगर। उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले के ग्राम कटार जोत में शुक्रवार को उस समय अफरा-तफरी मच गई जब गांव की ही एक युवती शादी की मांग लेकर अपने प्रेमी के घर पहुंच गई। युवती ने आरोप लगाया कि युवक ने उससे शादी का झांसा देकर संबंध बनाए और अब पीछे हट रहा है। इसको लेकर पूरे गांव में करीब दो घंटे तक हाईवोल्टेज ड्रामा चलता रहा। अंत में पुलिस की दखल और ग्रामीणों की समझाइश के बाद मामला शांत हुआ।

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प्रेमी के घर जाकर पकड़ ली शादी की जिद

पीड़िता का आरोप है कि एक साल पहले युवक ने प्रेम का इजहार कर शादी का वादा किया और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। लेकिन अब जब शादी की बात आई तो युवक मुकर गया। युवती ने यह स्वीकार किया कि वह अब भी उससे शादी करना चाहती है और इसीलिए उसने सीधे उसके घर जाकर शादी की जिद पकड़ ली।

गांव में जुटी भीड़, दो घंटे तक चला घटनाक्रम

जैसे ही युवती प्रेमी के घर पहुंची, खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। देखते ही देखते ग्रामीणों की भीड़ लग गई और दोनों पक्षों के बीच विवाद और बहस शुरू हो गई। हंगामा बढ़ता देख स्थानीय पुलिस को भी सूचना दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले को शांत करने का प्रयास किया। करीब दो घंटे तक दोनों पक्षों के बीच बातचीत और कहासुनी होती रही, लेकिन कोई ठोस समाधान नहीं निकल पाया।

समझाइश के बाद परिजन हुए राजी

बाद में पुलिस और ग्रामवासियों की समझाइश के बाद युवक के परिजन शादी के लिए तैयार हो गए, लेकिन उन्होंने इसके लिए कुछ समय देने की बात कही। युवती और उसके परिजन भी इस प्रस्ताव पर सहमत हो गए। इस घटनाक्रम को लेकर गांव में देर शाम तक चर्चा बनी रही और लोग अलग-अलग कयास लगाते रहे।

डिफाल्टर उपभोक्ताओं को एकमुश्त समाधान योजना में 31 जुलाई तक छूट

बिजली विभाग ने डिफाल्टर उपभोक्ताओं के लिए एकमुश्त समाधान योजना 2024-25 के तहत विलंबित भुगतान अधिभार (लेट फीस) में विशेष छूट देने की घोषणा की है। यह योजना उन उपभोक्ताओं के लिए राहत लेकर आई है, जो पहले पंजीकरण कराने के बावजूद तय समय पर अपनी किश्तों या बकाया का भुगतान नहीं कर सके थे। विभाग ने इन उपभोक्ताओं को 31 जुलाई तक भुगतान करने का अंतिम मौका दिया है।

अधिशासी अभियंता राकेश रोशन ने बताया कि इस योजना के तहत उपभोक्ता बिना नया पंजीकरण कराए छूट का लाभ उठा सकते हैं। विभाग का बिलिंग सिस्टम पुराने पंजीकरण को पुनः सक्रिय करेगा। उपभोक्ताओं को केवल अपनी बकाया राशि के साथ 1000 रुपये या दी जाने वाली छूट की 10 प्रतिशत राशि (जो अधिक हो) का एकमुश्त भुगतान 31 जुलाई तक करना होगा।

वे उपभोक्ता पात्र हैं जिन्होंने पहले पंजीकरण करवा कर किश्तों या एकमुश्त भुगतान का विकल्प चुना था, लेकिन समय पर भुगतान नहीं कर पाए थे। उन्हें बकाया राशि का पूरा भुगतान करना होगा, साथ ही 1000 रुपये या छूट राशि का 10% (जो भी ज्यादा हो) भी शामिल करना होगा। भुगतान केवल 31 जुलाई 2025 तक करना अनिवार्य है, इसके बाद किसी तरह की छूट नहीं मिलेगी।

कहां करें भुगतान?

  • विभागीय खंड व उपखंड कार्यालय
  • कैश काउंटर या जनसेवा केंद्र
  • विद्युत सखी या फिनटेक प्रतिनिधि
  • मीटर रीडर (बिलिंग एजेंसी) के माध्यम से

अधिशासी अभियंता ने स्पष्ट किया कि 31 जुलाई के बाद बकाया भुगतान नहीं करने वाले उपभोक्ताओं के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इस योजना का उद्देश्य उपभोक्ताओं को राहत देने के साथ-साथ विभागीय बकाया की वसूली सुनिश्चित करना है।

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