सस्ती हवाई यात्रा सेवा देने वाली कंपनी स्पाइसजेट को अब दिल्ली हाई कोर्ट से आखिरी मौका मिला है. एक मामले में कंपनी को 50 करोड़ रुपए चुकाने का आदेश दिया गया है, अन्यथा कंपनी को अपने हवाई जहाज जमीन पर खड़े करने होंगे.
सस्ते में हवाई यात्रा करवाने वाली कंपनी स्पाइसजेट को अब अल्टीमेटम मिल चुका है. दिल्ली हाई कोर्ट ने कंपनी को आदेश दिया है कि वह उसे इंजन किराए देने पर वाली कंपनी को 50 करोड़ रुपए का पेमेंट करे या फिर अपने विमानों को किसी एयरपोर्ट पर जमीन पर खड़ा कर दे.
ये मामला स्पाइसजेट को उसके विमानों के लिए इंजन पट्टे पर देने वाली कंपनी ‘टीम फ्रांस’ और ‘सनबर्ड फ्रांस’ से जुड़ा है. इन दोनों ही कंपनी का कहना है कि स्पाइसजेट ने पेमेंट करने में डिफॉल्ट किया है. इसी मामले की सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने कंपनी को अल्टीमेटम दिया है.
जस्टिस प्रतिभा सिंह ने स्पाइसजेट के वकील से कहा है कि वह इस बारे में आज के दिन तक अपडेट दें. कंपनी उसे इंजन किराए पर देने वाली कंपनियों को या तो 50 करोड़ रुपए का पेमेंट करें या ये इंजन दोनों कंपनियों को लौटा दिए जाएं. अभी जिन दो विमानों में ये इंजन लगे हुए हैं, वह पहले से ही जमीन पर खड़े हैं. अगर इनके इंजन लौटा दिए जाते हैं, तो ये विमान स्थाई तौर पर खड़े ही रहेंगे.
स्पाइसजेट पर इन कंपनियों का कुल 90 करोड़ रुपया बकाया है. इनमें से करीब 40 करोड़ रुपया स्पाइसजेट चुका चुकी है. कंपनी ने ये रकम दिसंबर के आदेश बाद चुकाई थी.
स्पाइसजेट को इस बार राहत की उम्मीद नहीं है. दिल्ली हाईकोर्ट का कहना है कि कंपनी पहले भी ऐसा बर्ताव कर चुकी है. एयरलाइंस इन कंपनियों को यूजर्स चार्जेस का पेमेंट करने में डिफॉल्ट कर चुकी है. हालांकि अदालत ने स्पाइसजेट के वकील की ओर से किए गए इस दावे को स्वीकार कर लिया कि कंपनी पैसा चुकाने की नीयत रखती है.