बेंगलुरु में सोने की तस्करी के आरोप में जेल की सजा काट रही कन्नड़ फिल्म अभिनेत्री रान्या राव पर राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI) ने 102 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. मंगलवार को DRI अधिकारियों ने बेंगलुरु सेंट्रल जेल में बंद रान्या राव को 2,500 पन्नों का विस्तृत नोटिस सौंपा. यह मामला तब सुर्खियों में आया
DRI के अधिकारियों की पूछताछ के दौरान रान्या राव ने खुद स्वीकार किया था कि उनके कब्जे से 17 सोने की छड़ें बरामद हुई थीं. उन्होंने कहा था कि वह इस बरामदगी को मानती हैं और साथ ही यह भी अनुरोध किया था कि उनके खिलाफ की जा रही कार्यवाही को यथासंभव निजी रखा जाए. DRI की छापेमारी में उनके घर से 2.06 करोड़ रुपए मूल्य के सोने के गहने और 2.67 करोड़ रुपए नकद भी बरामद किए गए.
इसके बाद जुलाई में विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी रोकथाम अधिनियम (COFEPOSA) के तहत रान्या राव को एक साल की जेल की सजा सुनाई गई. इस बीच मंगलवार को हुई सुनवाई में हाई कोर्ट ने अगली तारीख 11 सितंबर तय की है. DRI सूत्रों के अनुसार, एजेंसी इस मामले की गहराई से जांच कर रही है और सोने की तस्करी से जुड़े इस पूरे नेटवर्क की तह तक जाने में जुटी है.