केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी… सरकार ने लॉन्‍च किया UPS कैलकुलेटर, पेंशन ऐसे होगी चेक 

केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों (government employees)  के लिए सरकार ने बड़ी राहत दी है. वित्त मंत्रालय के तहत आने वाले वित्तीय सेवा विभाग (dfs) ने यूनिफाइड पेंशन स्‍कीम (ups) कैलकुलेटर को लॉन्‍च कर दिया है. इसके जरिए केंद्रीय कर्मचारी अपने पेंशन का कैलकुलेशन (pension calculator) कर सकते हैं. यह कैलकुलेटर आपकी बेसिक सैलरी के हिसाब से कैलकुलेट करके मंथली पेंशन के बारे में जानकारी देगा.

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वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग ने सोशल मीडिया पर जानकारी देते हुए कहा कि nps ट्रस्‍ट ने यूनिफाइड पेंशन स्‍कीम (ups) कैलकुलेटर लॉन्‍च किया है. यह कैलकुलेटर एनपीएस और यूपीएस दोनों के तहत कस्‍टमर्स को पेंशन अनुमान पेश करता है. यह टूल कस्‍टमर्स को सही पेंशन योजना चुनते समय सूचित विकल्‍प बनाने में सहायता करेगा. विभाग ने पेंशन कैलकुलेटर का लिंक भी शेयर किया है.

कैसे करें चेक

वित्त विभाग ने यूपीएस कैलकुलेटर का लिंक शेयर किया है. सबसे पहले  https://npstrust.org.in/ups-calculator पर जाएं. फिर डेथ ऑफ बर्थ, जॉइनिंग डेट, बेसिक पे और महंगाई भत्ता आदि जैसी जानकारियों को दर्ज करें. इसके बाद कैलकुलेट पर क्लिक करें. आपकी पूरी जानकारी सामने आ जाएगी.

UPS के नए नियम

एक अप्रैल 2025 से यूनिफाइड पेंशन स्‍कीम (UPS) लागू हो चुके हैं. ये नियम 1 अप्रैल 2025 तक सेवा में मौजूदा केंद्र सरकार के एनपीएस में आने वाले कर्मचारी और केंद्र सरकार की सेवाओं में अप्रैल, 2025 को या उसके बाद भर्ती होने वाले कर्मचारियों समेत केंद्र सरकार के कर्मचारियों के नामांकन को सक्षम करते हैं.  इस पेंशन स्‍कीम में गारंटीड पेंशन का लाभ दिया जाता है.

किस आधार पर मिलेगा पेंशन?

यह पेंशन 25 साल न्‍यूनतम सर्विस करने वालों को दिया जाएगा और पेंशन की राशि कर्मचारी के रिटायर्ड होने के 12 महीने की एवरेज बेसिक सैलरी का 50 फीसदी दिया जाएगा. कर्मचारी की मौत होने से ठीक पहले उसकी पेंशन का 60 फीसदी परिवार को मिलेगा. न्‍यूनतम 10 सालों की सेवा के बाद रिटायरमेंट पर 10 हजार रुपये प्रति माह पेंशन की गारंटी है. ग्रेच्‍युटी के अलावा रिटायरमेंट पर एकमुश्‍त पेमेंट की भी सुविधा है.

सरकार कितना करेगी योगदान?

गौरतलब है कि यूनिफाइड पेंशन योजना को अपने बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ते का 10 प्रतिशत योगदान करना होगा, जबकि केंद्र सरकार का योगदान 18.5 प्रतिशत होगा. केंद्रीय कर्मचारी को सर्विस से हटाए जाने या बर्खास्‍त किए जाने या इस्‍तीफे के मामले में UPS या गारंटीड पेमेंट ऑप्‍शन उपलब्‍ध नहीं होगा.

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