नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने यूपीआई लाइट के संबंध में एक नया नियम पेश किया है जो 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा. अभी के समय में यूपीआई लाइट यूजर्स को अकाउंट में बचे हुए बैलेंस निकालने की सुविधा नहीं मिलती है, लेकिन जल्द ही यह सुविधा शुरू होने वाली है.
इसको लेकर नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी NPCI ने एक सर्कुलर जारी किया था. 21 फरवरी, 2025 के एक सर्कुलर में, NPCI ने अपने सभी भुगतान सेवा प्रदाता (PSP) बैंकों और उन ऐप्स को निर्देश दिया है, कि जिनपर UPI लाइट लाइव है, वे 31 मार्च, 2025 तक ट्रांसफर आउट फीचर को एक्टिव करें.
अभी निकालने की सुविधा नहीं थी
अभी के समय में UPI LITE यूजर्स एक ही तरीके से चलती है, UPI LITE वॉलेट में पैसे लोड कर सकते हैं, लेकिन उन्हें निकालने का ऑप्शन नहीं मिलता है. अगर कोई व्यक्ति UPI LITE से कोई राशि निकालना चाहता है तो, उसे अपना UPI LITE खाता पहले निष्क्रिय अक्षम करना होगा. जैसा कि अभी NPCI के वेबसाइट पर बताया गया है.
लाइट रेफरेंस नंबर
एनपीसीआई ने यह भी कहा है कि यूपीआई लाइट पर कार्यरत सभी इश्यू बैंकों को एलआरएन (लाइट रेफरेंस नंबर) स्तर की शेष राशि बनाए रखनी होगी तथा यह सुनिश्चित करना होगा. सर्कुलर में आगे लिखा गया है कि सक्रिय UPI लाइट वाले UPI ऐप में ऐप लॉगिन के समय ऐप पासकोड, बायोमेट्रिक्स या पैटर्न-आधारित लॉक होगा.ये बदलाव 31 मार्च, 2025 तक लागू किए जाने हैं. UPI लाइट के लिए अन्य सभी दिशा-निर्देश समान रहेंगे.
UPI लाइट वॉलेट
पिछले साल अक्टूबर में RBI ने UPI लाइट वॉलेट की सीमा 2 हजार रुपए से बढ़ाकर 5 हजार रुपए करने की घोषणा की थी. UPI लाइट प्रति लेनदेन सीमा भी 100 रुपए से बढ़ाकर 500 रुपए कर दी गई थी. UPI 123 Pay के लिए प्रति लेनदेन सीमा को 5 हजार रुपए से बढ़ाकर 10 हजार रुपए की जाएगी.