GST Collection: भारतीय इकोनॉमी के लिए 2024 बेहतर रहा है, सरकार को जनवरी से लेकर दिसंबर तक के महीने में कुल 21 लाख 51 हजार करोड़ रुपए जीएसटी कलेक्शन से मिले हैं. नवंबर के मुकाबले दिसंबर के महीने में जीएसटी से सरकार की थोड़ी कम आमदनी हुई है. नवंबर में जहां जीएसटी कलेक्शन 1.82 लाख करोड़ रुपए था. वहीं दिसंबर में ये घटकर 1.77 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया.
आपको बता दें नवंबर में जीएसटी कलेक्शन 8.5 प्रतिशत बढ़कर 1.82 लाख करोड़ रुपए था. वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, अप्रैल-दिसंबर की अवधि के लिए कलेक्शन 16.34 लाख करोड़ रुपए है. वहीं अक्टूबर में ग्रॉस जीएसटी कलेक्शन 9 प्रतिशत बढ़कर 1.87 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गया, जो घरेलू बिक्री में तेजी और बेहतर अनुपालन के कारण अब तक का दूसरा सबसे अधिक कलेक्शन है.
2024 में GST से हुआ इतना कलेक्शन
साल 2024 में जनवरी से लेकर दिसंबर तक के महीने के जीएसटी कलेक्शन के आंकड़ों पर गौर करें तो इसमें काफी उतार-चढ़ाव देखने को मिला है. जनवरी से लेकर दिसंबर तक के महीने में सरकार के खजाने में जीएसटी से 21 लाख 51 हजार करोड़ रुपए आए हैं.
महीना | जनवरी | फरवरी | मार्च | अप्रैल | मई | जून | जुलाई | अगस्त | सितंबर | अक्टूबर | नवंबर | दिसंबर |
GST कलेक्शन | 1.72 लाख करोड रुपए | 1.68 लाख करोड़ रुपए | 1.78 लाख करोड़ रुपए | 2.1 लाख करोड़ रुपए | 1.73 लाख करोड़ रुपए | 1.74 लाख करोड़ रुपए | 1.82 लाख करोड़ रुपए | 1.75 लाख करोड़ रुपए | 1.73 लाख करोड़ रुपए | 1.87 लाख करोड़ रुपए | 1.82 लाख करोड़ रुपए | 1.77 लाख करोड़ रुपए |
फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में सरकार का कुल जीएसटी कलेक्शन 16.33 लाख करोड़ रुपए है. ये आंकड़ा अप्रैल 2024 से दिसंबर 2024 तक का है, अभी फाइनेंशियल ईयर 2024-25 को खत्म होने में तीन महीने का समय बाकी है. आपको बता दें FY 2023-24 में सरकार को जीएसटी कलेक्शन से 20.14 लाख करोड़ रुपए मिले थे, वहीं FY 2022-23 में सरकार के खजाने में जीएसटी से 14.96 लाख करोड़ रुपए आए थे.
किस महीने 1.80 लाख करोड़ रुपए से कम हुआ कलेक्शन
जनवरी 2024 से दिसंबर 2024 तक के हर महीने के GST कलेक्शन के आंकड़ों पर गौर करें तो केवल तीन बार ही ऐसा मौका आया है जब सरकार का GST कलेक्शन 1.80 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हुआ हो. आपको बता दें जुलाई 2024, अक्टूबर 2024 और नवंबर 2024 में GST कलेक्शन ने 1.80 लाख करोड़ रुपए का आंकड़ा पार किया है.
GST की चोरी पर लगेगा लगाम
जीएसटी चोरी रोकने के लिए वस्तुओं के लिए ट्रैक एंड ट्रेस मैकेनिज्म को लागू करने के लिए जीएसटी काउंसिल की 55वीं बैठक में प्रस्ताव हुआ. इसके तहत ऐसी वस्तुओं या पैकेट पर एक स्पेसिफिक मार्क लगाया जाएगा, ताकि सप्लाई चेन में उनका पता लगाया जा सके. इसका उद्देश्य केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (सीजीएसटी) अधिनियम, 2017 में धारा 148ए के माध्यम से एक प्रावधान शामिल करना है, ताकि सरकार को टैक्स चोरी की संभावना वाले उत्पादों पर नजर रखने और पता लगाने (ट्रैक एंड ट्रेस) के तंत्र को लागू करने के लिए सशक्त बनाया जा सके.