सरकार का तोहफा: UPS पेंशन योजना से जुड़े कर्मचारियों को अब मिलेगी 25 लाख तक की ग्रेच्युटी और फैमिली बेनिफिट

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के हित में एक बड़ा फैसला लिया है। एकीकृत पेंशन योजना (UPS) के तहत आने वाले कर्मचारियों को अब 25 लाख रुपये तक की ग्रेच्युटी, मृत्यु या दिव्यांगता की स्थिति में पुरानी पेंशन योजना (OPS) जैसे लाभ और फैमिली पेंशन की सुविधा मिलेगी।केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने “कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय की परिवर्तनकारी यात्रा के 11 वर्ष” विषय पर सम्मेलन के बाद यह जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि सरकार प्रौद्योगिकी और सुशासन के माध्यम से जीवन को आसान बनाने की दिशा में निरंतर प्रयासरत है।

Advertisement

अब तक UPS स्कीम में क्या थी समस्या?

अब तक UPS स्कीम चुनने वाले कर्मचारी कंफ्यूजन में रहते थे कि यदि नौकरी के दौरान मृत्यु या स्थायी दिव्यांगता हो जाए तो पेंशन और अन्य लाभ क्या मिलेंगे। इस अस्पष्टता को दूर करने के लिए सरकार ने अब स्पष्ट गाइडलाइंस और नियमों को नोटिफाई कर दिया है।

कार्मिक मंत्रालय के सचिव वी. श्रीनिवास ने बताया कि यह आदेश कर्मचारियों को विकल्प देता है कि यदि उनकी सेवा के दौरान मृत्यु हो जाती है, तो उन्हें फिर से UPS योजना के तहत लाकर OPS के तहत मिलने वाले लाभ दिए जाएंगे।


अब UPS योजना के तहत मिलेंगे ये फायदे:

  • 25 लाख रुपये तक की ग्रेच्युटी

  • फैमिली पेंशन की सुविधा, ठीक OPS की तरह

  • दिव्यांगता या सेवा के दौरान मौत होने पर OPS समान लाभ

  • सेंट्रल सिविल सर्विस रूल्स को किया गया अपडेट


नई योजना से किसे होगा सबसे अधिक फायदा?

इस नई व्यवस्था से उन केंद्रीय कर्मचारियों और उनके परिवारों को राहत मिलेगी, जो अब तक UPS योजना के दायरे में होने के चलते असमंजस में थे। यह कदम NPS और OPS के बीच की खाई को कम करने की दिशा में एक बड़ा प्रयास माना जा रहा है।

Advertisements