HM Extended Ban On SJF: केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मंगलवार को खालिस्तान समर्थक समूह ‘सिख फॉर जस्टिस’ (SFJ) पर लगाए गए प्रतिबंध पांच साल के लिए और बढ़ा दिया है. एसजेएफ पर साल 2019 में भारत विरोधी गतिविधियों के कारण प्रतिबंध लगाया गया था. गृह मंत्रालय ने जारी एक अधिसूचना में कहा कि एसएफजे को पांच साल पहले गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत प्रतिबंधित संगठन घोषित किया गया था. क्योंकि इसकी राष्ट्र विरोधी गतिविधियां देश की आंतरिक सुरक्षा और अखंडता के लिए हानिकारक हैं.
SFJ की मंशा अखंडता को बाधित करना है
गृह मंत्रालय के अधिसूचना में कहा गया है कि एसएफजे पंजाब और अन्य जगहों पर राष्ट्र-विरोधी और विध्वंसक गतिविधियों में संलिप्त है.इस समूह का इरादा भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को बाधित करना है. मंत्रालय ने कहा कि एसएफजे भारतीय क्षेत्र के एक हिस्से को भारत संघ से अलग करने के लिए गतिविधियों को बढ़ावा दे रहा है और उनकी मदद कर रहा है.
मंत्रालय के मुताबिक, यह संगठन भारत और अन्य स्थानों पर अलगाववादी समूहों का समर्थन करता है. इसके लिए वह ऐसी गतिविधियों में लिप्त है जिनकी मंशा भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को बाधित करना है. अधिसूचना में कहा गया है कि विभिन्न विध्वंसक गतिविधियों में एसएफजे की भूमिका को देखते हुए गृह मंत्रालय ने यूएपीए के तहत लगाए गए प्रतिबंध को 10 जुलाई से पांच साल के लिए बढ़ा दिया है.
SFJ चाहता है सिखों के लिए अलग राष्ट्र
सिख्स फॉर जस्टिस (SFJ) एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है. साल 2007 में खालिस्तानी आतंकी गुरवंत सिंह पन्नू ने यह संगठन बनाया था. जिसका मुख्य उद्देश्य सिखों के लिए अलग देश की मांग करना है. यह भारत के पंजाब में सिखों के लिए ‘खालिस्तान’ नाम से एक स्वतंत्र राष्ट्र चाहता है. भारत सरकार ने आतंकि पन्नू को साल 2020 में आतंकवादी घोषित किया था. यह संगठन अमेरिका, कनाडा और यूके तक फैला है.