गौरेला-पेंड्रा-मरवाही: जिले की पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी के एक बड़े मामले में महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। 160 किलोग्राम गांजा तस्करी के मामले में चार आरोपियों को बिलासपुर के विशेष एनडीपीएस कोर्ट ने 15-15 वर्ष के सश्रम कारावास और 1.5 लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। साथ ही अर्थदंड नहीं चुकाने पर अतिरिक्त कारावास का भी प्रावधान किया गया है।
ज्ञात हो कि 6 दिसंबर 2023 को थाना गौरेला को मुखबिर से सूचना मिली थी कि दो चारपहिया वाहनों में भारी मात्रा में गांजा अवैध रूप से परिवहन किया जा रहा है। इस सूचना के आधार पर पुलिस ने खोडरी रेलवे फाटक के पास घेराबंदी कर ब्रेजा कार (क्रमांक CG13 AB 5967 और CG04 NQ 8105) को रोका। तलाशी के दौरान दोनों वाहनों से कुल 160 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया।
पुलिस ने मौके पर ही चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर एनडीपीएस एक्ट की धारा 20(बी) के तहत मामला दर्ज किया। बरामद गांजा और वाहनों को विधिवत जब्त कर विवेचना शुरू की गई। वहीं विशेष एनडीपीएस कोर्ट, बिलासपुर ने विचारण के बाद चारों आरोपियों को दोषी पाते हुए 15 वर्ष के सश्रम कारावास और 1.5 लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। इसके साथ ही, अपराध में प्रयुक्त दोनों वाहनों को राजसात करने का आदेश भी दिया गया।
गिरफ्तार आरोपियों के नाम
सोनू राठौर, पिता महेश राठौर, उम्र 24 वर्ष, निवासी ग्राम पाटन, थाना जैतहरी, जिला अनूपपुर (म.प्र.)
प्रदीप पटेल, पिता स्व. आशीष पटेल, उम्र 31 वर्ष, निवासी ग्राम कुशालपुर, थाना पुरानी बस्ती, जिला रायपुर (छ.ग.)
विश्वनाथ राठौर, पिता शिवकुमार राठौर, उम्र 29 वर्ष, निवासी ग्राम अमगवां, थाना जैतहरी, जिला अनूपपुर (म.प्र.)
किशन पटेल, पिता रामकिशोर पटेल, उम्र 22 वर्ष, निवासी ग्राम सेमरा, थाना जयसिंहनगर, जिला शहडोल (म.प्र.)