GPM: रात को सूनेपन और युवती को अकेली पाकर जबरन बलात्कार करने वाले आरोपी को एडीजे कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. पूरा मामला पेंड्रा का है. जहां 30 अप्रेल 2022 को यहां रहने वाली एक युवती अपने घर के आंगन में रात को करीब एक बजे खड़ी थी कि तभी आरोपी डबला उर्फ ओमप्रकाश बर्मन पिता पुनउ बर्मन वहां से सायकल में सवार होकर गुजरा और वापस आकर पीड़िता के उपर हमला कर दिया और बाद में उसका मुंह बंद करके घर के भीतर घसीटते हुये जबरजस्ती बलात्कार किया और बुरी तरह से मारपीट किया.
रात को उसने उसके साथ तीन बार बलात्कार किया साथ ही चुनरी से उसका गला दबाने की कोशिश की। बाद में आरोपी की नींद लग जाने पर पीड़िता किसी तरह भाग निकली और परिवार वालों को इसकी सूचना दी. पुलिस ने आजाद चौक पेंड्रा के रहने वाले आरोपी डबला उर्फ ओमप्रकाश बर्मन के खिलाफ आईपीसी की धारा 376, 323 के तहत अपराध क्रमांक 178/22 काम कर लिया और पेंड्रा पुलिस ने आरोपी को 11 मई को गिरफतार कर जेल भेज दिया था.
इस मामले में फैसला सुनाते हुये अपर सत्र न्यायाधीश पेंड्रारोड ने आरोपी को दोषसिद्ध पाते हुये आरोपी ओमप्रकाश बर्मन उर्फ डबला को आईपीसी की धारा 376 के तहत आजीवन कारावास और एक हजार रूपये का अर्थदंड तथा धारा 323 के तहत एक माह के सश्रम कारावास की सजा और 500 रूपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है ये दोनों सजांए एक साथ चलेंगी. इस मामले में शासन की ओर से पैरवी अतिरिक्त लोक अभियोजक कौशल सिंह ने की.