GPM: माँ की हत्या के दोषी पुत्र को आजीवन कारावास की सजा, पेंड्रारोड कोर्ट का फैसला

गौरेला-पेंड्रा-मरवाही: अपर सत्र न्यायाधीश ज्योति अग्रवाल, पेंड्रारोड न्यायालय, ने एक जघन्य हत्या के मामले में आरोपी देवीलाल खैरवार को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास और 1000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड न चुकाने पर आरोपी को तीन माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा.

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मामला 1 सितंबर 2023 का है, जब ग्राम टिहाईटोला, थाना मरवाही के निवासी देवीलाल खैरवार (30 वर्ष) ने अपनी माँ धुनी बाई के सिर पर लकड़ी के डंडे (रूंधान का गेंड़ा) से वार कर उनकी निर्मम हत्या कर दी थी। घटना दोपहर करीब 12:30 बजे बेलझिरिया में हुई। अभियोजन ने साबित किया कि आरोपी ने जानबूझकर अपनी माँ की हत्या की थी.

पुलिस और अभियोजन की सक्रियता

थाना मरवाही के तत्कालीन सहायक उप निरीक्षक नवीन मिश्रा ने त्वरित कार्रवाई करते हुए साक्ष्य एकत्र किए और न्यायालय में मजबूत अभियोजन प्रस्तुत किया। अतिरिक्त लोक अभियोजक कौशल सिंह ने अभियोजन पक्ष की ओर से प्रभावी पैरवी की, जिसके आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी ठहराया.

न्यायाधीश ज्योति अग्रवाल ने साक्ष्यों, परिस्थितियों, और अपराध की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए फैसला सुनाया। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि आरोपी ने अपनी माँ की क्रूर हत्या कर एक अमानवीय और समाज के लिए निंदनीय कृत्य किया है। सजा के तहत आरोपी को जिला जेल पेंड्रारोड भेज दिया गया है.

 

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