गौरेला थाना क्षेत्र में एक गंभीर ठगी के मामले में न्यायालय ने तीन आरोपियों को दोषी पाया और उन्हें तीन साल की सजा एवं ₹1000 का जुर्माना लगाया है. यह घटना 03 मई 2024 की है, जब पूरनलाल राठौर, निवासी बिजरवार, ने थाना गौरेला में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिपोर्ट में बताया गया था कि दो अज्ञात व्यक्तियों ने उसे सोने-चांदी के जेवर बेचने का लालच दिखाकर ₹2 लाख की ठगी की थी.
इस मामले में तत्काल कार्रवाई करते हुए थाना गौरेला में अपराध दर्ज किया गया और विवेचना शुरू की गई. जांच के दौरान, पुलिस ने आरोपी प्रभु सोलंकी (35 वर्ष), निवासी शांतिपारा भिलाई थाना खुर्सीपार जिला दुर्ग, सीताबाई (28 वर्ष), पत्नी विष्णु प्रसाद राठौर, निवासी डोंगरगढ़ जिला राजनांदगांव, और लक्ष्मण (28 वर्ष), निवासी डोंगरगढ़ जिला राजनांदगांव, को गिरफ्तार किया. गिरफ्तार किए गए आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त सबूत पाए गए.
विवेचना की पूरी प्रक्रिया उपनिरीक्षक रामनिवास राठौर के नेतृत्व में की गई थी. मामले की सुनवाई के दौरान जेएमएफसी पेंड्रा रोड के न्यायालय ने ठगी के आरोपियों को दोषी करार देते हुए तीन साल की सजा और ₹1000 का अर्थ दंड लगाया. न्यायालय का यह निर्णय क्षेत्र में ठगी और अपराध के खिलाफ कड़ी चेतावनी के रूप में देखा जा रहा है.
इस मामले में अपराधी को सजा मिलने के बाद क्षेत्रवासियों में न्याय व्यवस्था के प्रति विश्वास बढ़ा है, और यह भी दर्शाता है कि पुलिस और न्यायालय ठगी जैसे अपराधों को गंभीरता से लेते हैं और अपराधियों को कड़ी सजा देते हैं.