गुजरात: कॉलेज में रैगिंग को लेकर नया आदेश, गुजरात सरकार ने जारी किया जीआर

गुजरात के कॉलेज में अब सीनियर छात्र जूनियर की रैगिंग नहीं सर सकेंगे. मामले को लेकर गुजरात सरकार हाईकोर्ट पहुंची थी. सरकार ने बुधवार को हाईकोर्ट को बताया कि उसने उच्च और तकनीकी शिक्षण संस्थानों में रैगिंग पर अंकुश लगाने के लिए एक आदेश जारी किया है और उन्हें इसका पालन करने के लिए कहा है.

महाअधिवक्ता कमल त्रिवेदी ने मुख्य न्यायाधीश सुनीता अग्रवाल और न्यायमूर्ति की खंडपीठ को बताया कि सरकारी संकल्प (जीआर) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) द्वारा जारी नियमों के आधार पर जारी किया गया है.

पिछले साल जनवरी में एक अखबार में मेडिकल कॉलेज के छात्रों द्वारा रैगिंग का मामला सामने आने के बाद अदालत राज्य में शैक्षणिक संस्थानों में रैगिंग की घटनाओं से निपटने के लिए स्वत: संज्ञान जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी.

त्रिवेदी ने कहा कि जहां तक मेडिकल कॉलेजों का सवाल है, सरकार मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के नियमों के आधार पर अगले कुछ दिनों में जीआर दाखिल करेगी.

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