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‘GRAP-4 लागू फिर भी नहीं सुधरा हाल, क्यों नहीं रोक रहे ट्रकों की एंट्री…’, प्रदूषण पर SC ने दिल्ली सरकार को फटकारा

दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है. जस्टिस अभय एस. ओक और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की पीठ ने शुक्रवार को सुनवाई के दौरान सवाल किया कि दिन के समय भी ट्रकों की आवाजाही क्यों हो रही है? कोर्ट ने दिल्ली सरकार और पुलिस से 113 एंट्री प्वाइंट्स पर सख्त निगरानी सुनिश्चित करने को कहा है.

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कोर्ट ने इस मामले में बार के 13 युवा वकीलों को कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किया है. इन वकीलों को दिल्ली के एंट्री प्वाइंट्स पर जाकर जांच करने और रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया है. कोर्ट ने कहा कि शनिवार तक सभी एंट्री प्वाइंट्स की जांच रिपोर्ट जमा की जाए, जिस पर सोमवार को सुनवाई होगी.

ट्रकों की एंट्री पर सवाल, कोर्ट सख्त
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा कि ट्रकों की एंट्री को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं. कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि GRAP-4 (ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान) के तहत जरूरी वस्तुएं ले जाने वाले ट्रकों को ही अनुमति दी जानी चाहिए, लेकिन एंट्री प्वाइंट्स पर निगरानी की कमी और घूस के आरोपों के चलते दिल्ली में नियमों का उल्लंघन हो रहा है.

CCTV फुटेज भी मांगें
कोर्ट ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया है कि 18 नवंबर से अब तक के 113 एंट्री प्वाइंट्स के सीसीटीवी फुटेज एमिकस को सौंपे जाएं. कोर्ट ने पाया कि इन 113 एंट्री प्वाइंट्स में से लगभग 100 मानव रहित हैं. केवल 13 एंट्री प्वाइंट्स पर सीसीटीवी कैमरे लगे हैं. कोर्ट ने इन कैमरों की फुटेज जल्द से जल्द जांच के लिए जमा करने के निर्देश दिए हैं.

GRAP-4 पर फैसला सोमवार को
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि वायु गुणवत्ता में मामूली सुधार को देखते हुए GRAP-4 के प्रतिबंधों को हटाने पर विचार किया जाएगा. केंद्र सरकार की ओर से पेश एएसजी ऐश्वर्या भाटी ने कोर्ट को बताया कि प्रदूषण स्तर 400 से नीचे आ चुका है. कोर्ट ने कहा कि अगली सुनवाई में इस पर फैसला लिया जाएगा.

केंद्र और दिल्ली सरकार को निर्देश
सभी 113 एंट्री प्वाइंट्स पर चेकपोस्ट बनाए जाएं.
पुलिस और दिल्ली लीगल सर्विस अथॉरिटी के वॉलेंटियर्स को निगरानी के लिए तैनात किया जाए.
यह सुनिश्चित किया जाए कि केवल आवश्यक वस्तुएं ले जाने वाले ट्रकों को ही एंट्री दी जाए.

नियमों के उल्लंघन पर सख्ती
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली पुलिस और प्रशासन GRAP-4 के नियमों का पालन कराने में विफल रहे हैं. कोर्ट ने पुलिस पर घूसखोरी के आरोपों को गंभीरता से लेते हुए सभी जरूरी कदम उठाने का निर्देश दिया. अगली सुनवाई सोमवार को होगी, जिसमें GRAP-4 प्रतिबंधों पर अंतिम फैसला लिया जाएगा.

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