कुबेर का खजाना बना GST कलेक्शन, मई में हुई रिकॉर्ड कमाई

मई के महीने में सरकार के खजाने में जीएसटी कलेक्शन से 2.01 लाख करोड रुपए आए हैं, ये कलेक्शन सालाना आधार पर 16.4 प्रतिशत है. आपको बता दें बीते साल मई 2024 में सरकार को जीएसटी से कुल 1.72 लाख रुपए की आमदनी हुई थी, जबकि 2025 मई में इसमें 16.4 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई और ये 2.01 लाख करोड़ रुपए के आंकड़े पर पहुंच गया.

रिफंड के बात इतना रहा GST कलेक्शन

जीएसटी कलेक्शन के आंकड़ों के अनुसार रिफंड के बाद भी मई 2025 में सालाना आधार पर मई 2024 के मुकाबले 20.4% की बढ़ोतरी हुई है. आपको बता दें मई 2025 में शुद्ध जीएसटी कलेक्शन 1.73 लाख करोड़ रुपए है, जो मई 2024 में केवल 1.44 लाख करोड़ रुपए था. मई 2025 में जीएसटी रिफंड 27,210 करोड़ रुपए रहा जो साल-दर-साल 4 प्रतिशत कम है. वहीं बजट के समय सरकार ने इस फाइनेंशियल ईयर में जीएसटी कलेक्शन में 11 प्रतिशत की बढ़ोतरी की उम्मीद की थी, जिसमें सेंट्रल जीएसटी और जीएसटी क्षतिपूर्ति सेस सहित 11.78 लाख करोड़ रुपए का जीएसटी कलेक्शन की उम्मीद की गई है.

अप्रैल के मुकाबले इतना घटा GST कलेक्शन

अप्रैल 2025 में सरकार की GST से रिकॉर्ड 2.37 लाख करोड़ रुपए की आमदनी हुई थी. सालाना आधार पर अप्रैल में जीएसटी कलेक्शन में 12.6 प्रतिशत की ग्रोथ थी. इसमें इंपोर्ट ड्यूटी से प्राप्त होने वाला जीएसटी 51,266 करोड़ रुपए और डोमेस्टिक सोर्स से मिलने वाला जीएसटी 1,49,785 लाख करोड़ रुपए था. मई में ग्रोस जीएसटी कलेक्शन 4.37 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया, जो पिछले साल की समान अवधि में एकत्र 3.83 लाख करोड़ रुपए की तुलना में 14.3 प्रतिशत की ज्यादा है.

महीना जीएसटी कलेक्शन
अप्रैल 2024 2.1 लाख करोड़ रुपए
मई 2024 1.73 लाख करोड़ रुपए
जून 2024 1.74 लाख करोड़ रुपए
जुलाई 2024 1.82 लाख करोड़ रुपए
अगस्त 2024 1.75 लाख करोड़ रुपए
सितंबर 2024 1.73 लाख करोड़ रुपए
अक्टूबर 2024 1.87 लाख करोड़ रुपए
नवंबर 2024 1.82 लाख करोड़ रुपए
दिसंबर2024 1.77 लाख करोड़ रुपए
जनवरी2025 1.96 लाख करोड़ रुपए
फरवरी 2025 1.84 लाख करोड़ रुपए
मार्च 2025 1.96 लाख करोड़ रुपए
अप्रैल 2025 2.37 लाख करोड़
मई 2025 2.01 लाख करोड रुपए
टोटल 26.47लाख करोड़ रुपए

इन राज्यों में बढ़ा GST कलेक्शन

महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक और तमिलनाडु जैसे बड़े राज्यों ने संग्रह में 17 प्रतिशत से 25 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है, जबकि गुजरात, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जैसे बड़े राज्यों ने छह प्रतिशत तक की वृद्धि दिखाई है. मध्यप्रदेश, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान जैसे कुछ राज्यों में जीएसटी संग्रह में औसतन 10 प्रतिशत की वृद्धि हुई है.

1 अप्रैल से लागू हुए GST के नए नियम

पहले बिजनेस करने वालों के पास कॉमन ITC को अपने अन्य GST रजिस्ट्रेशन में आवंटित करने के लिए दो ऑप्शन थे. इसमें दो ऑप्शन यह थे कि ISD मैकेनिज्म या क्रॉस-चार्ज मेथड, लेकिन अब 1 अप्रैल 2025 से ISD का इस्तेमाल न करने पर रेसिपिएंट लोकेशन के लिए ITC नहीं दी जाएगी. अगर ITC का गलत वितरण होता है तो टैक्स अथॉरिटी ब्याज सहित राशि वसूल करती है. इसके साथ ही अनियमित वितरण के लिए जुर्माना भी लगेगा, जो ITC की राशि या 10 हजार रुपए से भी अधिक होगा.

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