जीएसटी काउंसिल की बैठक में बड़ा रिफॉर्म किया गया है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई बैठक में फैसला लिया गया है कि अब जीएसटी के सिर्फ 2 स्लैब ही लागू होंगे. इनमें पहला 5% तथा दूसरा 18 प्रतिशत. इसके अलावा एक स्पेशल स्लैब भी होगा. 12 प्रतिशत और 28 प्रतिशत की स्लैब को पूरी तरह खत्म कर दिया गया है. यह फैसला 22 सितंबर से लागू होगा.
जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में बुधवार देर शाम ये अहम फैसला लिया गया है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कॉमन मैन की आवश्यक वस्तुओं पर अब 12 और 18 प्रतिशत नहीं बल्कि महज 5 प्रतिशत जीएसटी लगेगी. इसके अलावा अल्ट्रा हाई टेमरेंचर मिल्क, छेना, पनीर, ब्रेड पर कोई जीएसटी नहीं लगेगी. इसके अलावा एसी, वाशिंंग मशीन, 38 इंच से बड़ी टीवी, छोटी कारों आदि पर अब 18 प्रतिशत जीएसटी लगेगी, जबकि पहले इन पर 28 प्रतिशत जीएसटी वसूली जाती थी.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि पीएम मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर अपने संबोधन में अगली पीढ़ी के सुधारों की दशा तय की थी. पीएम ने जो नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म की जो बात कही थी, हमने उसी दिशा में काम किया है. रेट रेसनालाइजेशन में सभी राज्यों में वित्त मंत्रियों ने सहयोग किया और हमने सर्वसम्मति से ये फैसला लिया है.
क्या सस्ता और क्या महंगा?
सूखे मेवे और फल यानी बादाम, काजू पिस्ता, खजूर, मिक्स मेवे आदि पर भी 12 प्रतिशत से जीएसटी दर घटाकर 5 प्रतिशत कर दी गई है.
प्रोसेस्ड फूड यानी पास्ता, नूडल्स, कॉर्नफ्लेक्स, फ्रूटेड राइस, बिस्किट, केक, पेस्ट्री, नमकीन, भुजिया, मिक्सचर पर अब जीएसटी 12 से 5 प्रतिशत कर दी गई है.
पैकेज्ड पेय यानी नारियल पानी, सोया मिल्क ड्रिंक, फ्रूट जूस आधारित ड्रिंक, मिल्क आधारित पेय पर भी अब 12 प्रतिशत की जगह 5 प्रतिशत जीएसटी लगेगी
किसान और उनके प्रोडक्ट पर लगने वाली 12 प्रतिशत जीएसटी को भी घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है, इसके अलावा मार्बल, लेदर आदि पर भी जीएसटी की दरें घटाई गई हैं.
सीमेंट पर 28 की जगह अब 18 प्रतिशत जीएसटी लगेगा. हेल्थ उपकरण, 33 दवाइयों पर अब जीएसटी नहीं लगेगी. चश्मे और विजन संबंधी उपकरण पर भी 5 प्रतिशत जीएसटी रहेगी.
लग्जरी आइटम, कार और बाइक्स और महंगी होंगी. इन पर स्पेशल स्लैब लगेगा. इसके अलावा तंबाकू, जर्दा, पान मसाला, फ्लेवर, फ्रूट ड्रिंक और अन्य पैक्ड पेय महंगे होंगे. 350 सीसी से ज्यादा इंजन वाली बाइक्स महंगी होंगी.
हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी पर लगने वाली जीएसटी में भी बड़ी राहत दी गई है. जूता और कपड़ा पर भी बड़ी राहत दी गई है, इन पर अब 12 प्रतिशत की जगह महज 5 प्रतिशत जीएसटी लगेगी.
दवा-ट्रेक्टर घी मक्खन सस्ते होंगे, इन पर अब तक 12 प्रतिशत जीएसटी लगता था, जिसे घटाकर 5 प्रतिशत
कर दिया गया है.