375 से ज्यादा वस्तुओं पर जीएसटी में कटौती: PM मोदी की घोषणा के बाद आमजन को बड़ी राहत, 99%सामान अब 5% टैक्स स्लैब में

सिरोही: 15 अगस्त 2025 को लाल किले से माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश की जनता को संबोधित करते हुए घोषणा की थी जिसमें देश की आम जनता को दैनिक उपभोग में आने वाले 375 से अधिक सामान की कीमतों को कम करने का वादा किया था. इस क्रम में जीएसटी की दरों में कटौती कर देश की जनता को महंगाई से राहत देते हुए 99 प्रतिशत वस्तुएं 5 प्रतिशत जीएसटी के कर दर के दायरे में आ गई है. जीएसटी दरों मे किये गये सरलीकरण से गरीब, किसान, मध्यम वर्ग, व्यापारी और उद्योगपतियों सहित समाज के सभी वर्गों को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा.

जिला कलेक्टर अल्पा चौधरी ने बताया कि दैनिक उपभोग की वस्तुए हेयर ऑयल शैम्पू, साबुन, टूथपेस्ट पर कर की दर 18 प्रतिशत से घटाकर एवं मक्खन, घी, चीज, नमकीन भुजिया, बर्तन, बच्चों की बोतलें, डायपर सिलाई मशीन इत्यादि पर कर की दर 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर आमजन को राहत पहुंचाई गई है. रूपये 2500/- तक के कपड़े 18 प्रतिशत से 5 प्रतिशत कर दर की श्रेणी में शामिल किए गए हैं.

तथा 2500 तक जूतें 12 प्रतिशत से 5 प्रतिशत की कर दर में शामिल किए गए  है. निर्माण क्षेत्र में सीमेन्ट पर कर की दर 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत की गई है जिससे जनता को राहत मिल सके. मध्यम वर्ग हेतु इलैक्ट्रोनिक आईटम एसी, टीवी (32 इंच से उपर), मॉनिटर व प्रोजेक्टर, डिश वॉशिंग मशीन पर कर की दर 28 प्रतिशत से 18 प्रतिशत की गई है, आम जनता के लिए त्यौहारी सीजन में यह सामान सस्ता हुआ है. कृषि क्षेत्र में ट्रैक्टर, बायो पेस्टीसाईड, ड्रिप इरिगेशन, खेती मशीनें आदि पर कर की दर 12 प्रतिशत से 5 प्रतिशत कर अन्नदाता को राहत पहुंचाई गई है.

शिक्षा क्षेत्र में मैप्स, चार्ट, ग्लोब, पेंसिल, शार्पनर, कॉपी व नोटबुक, रबर (इरेजर), केयॉन्स पर कर की दर शून्य की गई है. ऑटोमोबाइल क्षेत्र में हाइब्रिड कार, डीजल हाइब्रिड कार, (1200 सीसी से अधिक न हो एवं लम्बाई 4000 एम.एम से अधिक न हो) 3 व्हीलर मोटरसाईकिल (350 सीसी तक), मालवाहक वाहन पर कर की दर 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर महंगाई को नियंत्रित करने का प्रयास किया गया है। हैल्थ इंश्योरेन्स एवं लाइफ इंशोरेन्स पर जीएसटी को समाप्त कर आमजन तक इसकी पहुंच सुनिश्चित की गई है.

इसके अलावा मैडिकल क्षेत्र में बड़ी राहत देते हुये 36 जीवन रक्षक दवाओं पर जीएसटी समाप्त की गई है, दवाईया एवं चश्मा, थर्मामीटर,मेडिकल ऑक्सीजन डायग्रोस्टिक किट ग्लूकोमीटर व स्ट्रिप्स पर कर की दर 12 प्रतिशत से 5 प्रतिशत किया गया है जिससे कि आम जन के लिए स्वास्थ्य सेवाऐं सस्ती हो सकें. पर्यटन क्षेत्र को बढावा देने के लिये होटल एवं रेस्टोरेन्ट पर जीएसटी कर दर 12 प्रतिशत से 5 प्रतिशत की गई है. इस प्रकार नागरिक देवो भवः की भावना के साथ भारत में बचत उत्सव का शुभारम्भ सोमवार से हो गया है. सभी व्यापारियों से अपील है कि वे जी.एस.टी की दरों में कमी का लाभ नवरात्र के प्रथम दिवस 22 सितम्बर 2025 से ही आम जनता को देना सुनिश्चित करें.

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