GST Cut Rate: देश की आम जनता को केंद्र सरकार ने एक बड़ा तोहफा दिया है. केंद्र सरकार ने GST के नए रेट्स का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. नई दरें 22 सितंबर से प्रभावी हो रही हैं. नोटिफिकेशन के मुताबिक, अब चीजें नए रेट्स के हिसाब से मिलेंगी. बता दें कि 3 सितंबर 2025 को हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक में यह फैसला लिया गया कि अब देश में जीएसटी की चार दरें यानी 5 प्रतिशत, 12 प्रतिशत, 18 प्रतिशत, 28 प्रतिशत नहीं होंगी, बल्कि सिर्फ दो दरें 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत ही लागू रहेंगी.
सरकार के इस फैसले से बहुत सारी चीजें सस्ती हो जाएंगी, जैसे तेल, साबुन, शैंपू, दूध, मक्खन, घी, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी, बाइक और कार. इन चीजों को 5 प्रतिशत या 18 प्रतिशत की कैटेगरी में रखा गया है. यह बदलाव 22 सितंबर 2025 से लागू होगा. हालांकि, बहुत से लोगों के मन में सवाल है कि जीएसटी कट के बाद भी अगर दुकानदार पुराने रेट पर सामान दे तो क्या करें? ऐसे में आपके पास शिकायत करने का कानूनी अधिकार है. तो चलिए जानते हैं कि 22 सितंबर के बाद भी दुकानदार दाम कम न करे तो कहां शिकायत करें.
दुकानदार दाम कम न करे तो कहां शिकायत करें
1. राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (NCH) – सरकार ने National Consumer Helpline (NCH) की सुविधा दी है, जहां आप आसानी से शिकायत दर्ज कर सकते हैं. यहां आप टोल फ्री नंबर 1800-11-4000 या 1915 पर कॉल करके सीधे अपनी समस्या बता सकते हैं. इसके अलावा WhatsApp से भी 8800001915 नंबर पर शिकायत कर सकते हैं.
2. वेबसाइट के जरिए शिकायत करें – National Consumer Helpline की ऑफिशियल वेबसाइड https://consumerhelpline.gov.in/public/ पर जाकर भी शिकायत कर सकते हैं. इसमें शिकायत दर्ज करने के लिए सबसे पहले वेबसाइट पर जाकर साइन अप करें फिर लॉग इन करें और Register Grievance ऑप्शन चुनें. अपनी शिकायत की पूरी जानकारी दें, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें और शिकायत सबमिट करें, इसके बाद आपको एक डॉकेट नंबर मिलेगा. इसी नंबर से आप अपनी शिकायत को ट्रैक भी कर सकते हैं.
3. मोबाइल ऐप के जरिए शिकायत करें – NCH मोबाइल ऐप, Google Play Store या App Store से डाउनलोड करें. रजिस्टर करें, लॉग इन करें और शिकायत दर्ज करें. इसके अलावा UMANG ऐप के जरिए भी शिकायत कर सकते हैं. UMANG ऐप में जाकर Consumer Complaints का ऑप्शन चुनें और शिकायत दर्ज करें.
कंज्यूमर फोरम में शिकायत कैसे करें?
जब आप शिकायत दर्ज करते हैं, तो NCH आपकी शिकायत संबंधित कंपनी या दुकानदार को भेजता है. इसके बाद कंपनी को आपकी शिकायत का जवाब देना होता है. अगर जवाब नहीं मिलता तो आप आगे कंज्यूमर फोरम में जा सकते हैं. अब आपको दुकानदार या कंपनी के शहर में शिकायत करने की जरूरत नहीं है. आप अपने शहर या राज्य के किसी भी कंज्यूमर फोरम में शिकायत दर्ज कर सकते हैं.
फोरम की जानकारी आपको https://consumerhelpline.gov.in/public/ वेबसाइट के Forums सेक्शन में मिलती है. जिसके बाद आप अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं.