Hapur News : अपर जिला जज एवं सत्र न्यायधीश/विशेष न्यायधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट ने पिलखुवा कोतवाली क्षेत्र में नाबालिग के साथ रेप करने के एक आरोपी को दोषी करार दिया है. जिसमें कोर्ट ने दोषी को 20 वर्ष के कारावास की सजा के साथ दोषी पर 25 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है.
क्या है पूरा मामला
विशेष लोक अभियोजक हरेंद्र त्यागी ने बताया कि 30 दिसंबर 2016 को पिलखुवा कोतवाली में एक व्यक्ति ने मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया था कि 30 दिसंबर 2016 को उसकी 14 वर्षीय बेटी संदिग्ध परिस्थितियों में घर से लापता हो गई थी.
मामले में जानकारी मिलने पर पीड़ित और उसके परिजनों ने बेटी की तलाश शुरू कर दी थी. कई जगहों पर तलाश के बाद भी बेटी का पता नहीं चला, इस बीच जानकारी करने पर पता चला कि उसके ही गांव का मोनू उसकी बेटी को बहला-फुसलाकर ले गया है. मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो, रेप और अपहरण की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था.
सुनाया फैसला
पुलिस ने किशोरी को बरामद कर परिजनों को सौंप दिया था और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था.जांच में पता चला था कि आरोपी ने नाबालिग से रेप की वारदात को अंजाम दिया था. इसके बाद मुकदमे में संबंधित धाराएं बढ़ाई गई थी.
मुकदमे की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) उमाकांत जिंदल के कोर्ट में चल रही थी और अब सुनवाई निर्णायक मोड़ में पहुंची. इसके बाद न्यायाधीश ने मोनू को दोषी मानते हुए 20 वर्ष की सजा सुनाते हुए 25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है.