हाथरस: एडीजीसी राजपाल सिंह दिशवार को बहाल करने का इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिया आदेश, महात्मा गांधी के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी करने का था आरोप

 

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Uttar Pradesh: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाथरस के अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (एडीजीसी) राजपाल सिंह दिशवार को उनके पद से हटाने के प्रदेश सरकार के आदेश को खारिज कर दिया है, दिशवार पर महात्मा गांधी के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप था, जिसके बाद उन्हें पद से हटाया गया था.

न्यायमूर्ति शेखर बी. सराफ और न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र की खंडपीठ ने इस कार्रवाई को दुर्भावनापूर्ण और जांच प्रक्रिया को त्रुटिपूर्ण पाया. कोर्ट ने कहा कि जांच समिति द्वारा प्रस्तुत वीडियो की प्रामाणिकता संदिग्ध थी और यह स्पष्ट नहीं था कि वीडियो कहां से प्राप्त हुआ, इसके अलावा, आरोपों के खिलाफ दिशवार को अपनी बात रखने का मौका भी नहीं दिया गया.

जांच समिति की रिपोर्ट जिलाधिकारी के माध्यम से विधि विभाग को भेजी गई थी, जिसके आधार पर संयुक्त सचिव ने दिशवार को पद से हटाने का आदेश दिया था। लेकिन हाईकोर्ट ने पाया कि जांच निष्पक्ष नहीं थी और ठोस सबूतों के अभाव में यह कार्रवाई की गई.

कोर्ट ने सरकार को दिए दिशवार को बहाल करने के निर्देश
कोर्ट ने सरकार के इस आदेश को अनुचित बताते हुए तीन सप्ताह के भीतर दिशवार को उनके पद पर बहाल करने का निर्देश दिया. कोर्ट ने यह भी कहा कि जांच और कार्रवाई में पारदर्शिता और सत्यापन की कमी थी.

दिशवार की ओर से पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद कुमार श्रीवास्तव ने तर्क दिया कि, उनके मुवक्किल को अपनी सफाई देने का मौका नहीं दिया गया और जांच प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण थी. कोर्ट ने इस बात को गंभीरता से लेते हुए दिशवार के पक्ष में निर्णय सुनाया.

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