हाथरस: सत्संग भगदड़ मामले की इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई आज, तत्कालीन एसपी-डीएम को किया गया तलब

 

Uttar Pradesh: हाथरस में सत्संग के दौरान मची भगदड़ में हुई 121 श्रद्धालुओं की मौत के मामले को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज अहम सुनवाई होगी. न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव इस मामले की सुनवाई करेंगे. कोर्ट ने इस घटना में प्रशासनिक लापरवाही के आरोपों पर तत्कालीन जिलाधिकारी और एसपी को हलफनामे के साथ तलब किया है.

बताते चलें यह हादसा बीते 2 जुलाई 2024 को हाथरस जिले के थाना कोतवाली सिकंदराराऊ क्षेत्र के गांव फुलरई मुगलगढ़ी में आयोजित सूरज पाल उर्फ भोले बाबा के सत्संग कार्यक्रम में भगदड़ मच जाने के चलते हुए था, इस हादसे में 121 लोगों की मौत हो गई थी और कई अन्य घायल हुए थे. घटना के बाद प्रशासन पर लापरवाही के गंभीर आरोप लगे थे.

हाईकोर्ट ने पहले ही इस मामले को गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारियों से जवाब मांगा था. कोर्ट ने पूछा था कि प्रशासनिक बदइंतजामी के कारण हुई इन मौतों के लिए क्यों न जिलाधिकारी और एसपी की जवाबदेही तय की जाए.

इस मामले में हाईकोर्ट ने आदेश की प्रति गृह सचिव, आयुक्त, जिलाधिकारी, और पुलिस आयुक्त प्रयागराज को भेजने का निर्देश दिया था. कोर्ट ने सुनिश्चित करने को कहा कि, भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं.

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