बिना तलाक दिए दूसरी शादी करना एक व्यक्ति को महंगा पड़ गया। भोपाल के बैरागढ़ थाने में महिला की शिकायत पर उसके पति और उसकी कथित दूसरी पत्नी के खिलाफ धोखाधड़ी और जालसाजी का केस दर्ज किया गया है। चौंकाने वाली बात यह है कि दूसरी पत्नी के बच्चे के जन्म पर आरोपी पति ने सरकारी योजना का लाभ पहली पत्नी के नाम से उठाया।
क्या है पूरा मामला?
दमोह निवासी 25 वर्षीय लक्ष्मी सेन ने शिकायत में बताया कि उसकी शादी अवधनारायण नामक व्यक्ति से हुई थी। शादी के कुछ समय बाद ही दोनों के बीच रिश्ते बिगड़ने लगे और पिछले चार वर्षों से लक्ष्मी अपने मायके दमोह में ही रह रही थी।
इसी दौरान अवधनारायण ने बैरागढ़, भोपाल में रहकर चुपचाप आरती नाम की महिला से दूसरी शादी कर ली, जबकि लक्ष्मी से उसने तलाक नहीं लिया था। कुछ समय बाद आरती गर्भवती हुई और फिर बच्चे का जन्म हुआ।
सरकारी योजना में भी की चालाकी
डिलीवरी के दौरान सरकार की मातृत्व सहायता योजना के तहत जो आर्थिक सहायता दी जाती है, उसका लाभ उठाने के लिए अवधनारायण ने आरती के स्थान पर पहली पत्नी लक्ष्मी सेन का नाम दर्ज करवा दिया और सरकारी राशि निकाल ली।
जब लक्ष्मी को इसकी जानकारी मिली, तो उसने साक्ष्यों के साथ दमोह थाने में शिकायत दर्ज कराई। जांच में सामने आया कि यह घटना भोपाल के बैरागढ़ क्षेत्र की है, इसलिए दमोह पुलिस ने केस की डायरी बैरागढ़ पुलिस को सौंप दी।
कानूनी कार्रवाई शुरू
बैरागढ़ थाना पुलिस के अनुसार, अवधनारायण और आरती के खिलाफ धारा 420 (धोखाधड़ी), 467 (जालसाजी) और अन्य धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। आरोपितों की तलाश जारी है और पुलिस दोनों से पूछताछ के लिए प्रयास कर रही है।