सुल्तानपुर : राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामले में सोमवार को MP/MLA विशेष कोर्ट में सुनवाई हुई, लेकिन गवाह की अनुपस्थिति के कारण जिरह नहीं हो पाई. कोर्ट में इस मामले में परिवादी के अगले गवाह से राहुल गांधी के अधिवक्ता को जिरह करनी थी, लेकिन गवाह के द्वारा हाजिरी माफी की अर्जी दी गई, जिसके चलते अब सुनवाई 6 मार्च को होगी.
इससे पहले, जनवरी 2024 में वकीलों की हड़ताल और फिर फरवरी में राहुल गांधी के वकील काशी शुक्ला की बीमारी के कारण कई बार सुनवाई टल चुकी थी. इससे पहले, 11 फरवरी को परिवादी से जिरह पूरी हुई थी. भाजपा नेता विजय मिश्रा ने 2018 में राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज किया था, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि राहुल गांधी ने कर्नाटक चुनाव के दौरान उनके खिलाफ अभद्र टिप्पणी की थी, जिससे वह आहत हुए थे.
कोर्ट में इस मामले की सुनवाई करीब पांच साल से चल रही है. राहुल गांधी पर अदालत में हाजिर न होने के कारण दिसंबर 2023 में तत्कालीन जज ने उनका वारंट जारी किया था. इसके बाद, फरवरी 2024 में राहुल गांधी ने कोर्ट में सरेंडर किया और जमानत पर बाहर आए. जुलाई 2023 में राहुल ने अपना बयान दर्ज कराया था, जिसमें उन्होंने खुद को निर्दोष बताया और कहा था कि उनके खिलाफ राजनीतिक साजिश हो रही है.
कोर्ट ने सुनवाई के दौरान वादी को साक्ष्य पेश करने का निर्देश दिया था, लेकिन 12 अगस्त को जज की अनुपस्थिति के कारण सुनवाई टल गई. बाद में, 23 अगस्त को सुनवाई स्थगित की गई क्योंकि वादी के अधिवक्ता ने अस्वस्थता की अर्जी दी. इसके बाद, 19 और 21 सितंबर को भी सुनवाई स्थगित हुई, और कोर्ट ने 1 अक्टूबर को सुनवाई की तारीख तय की. फिर, 1 अक्टूबर को वादी के अस्वस्थता के कारण सुनवाई में फिर से देरी हुई और 9 अक्टूबर को सुनवाई के लिए नई तिथि तय की गई। 9 अक्टूबर को वादी से राहुल के अधिवक्ता ने तीखे सवाल किए थे और साक्ष्य भी पेश किए गए थे.