राहुल गांधी की अभद्र टिप्पणी मामले में सुनवाई स्थगित, कोर्ट ने दी अगली तारीख

सुल्तानपुर : सुल्तानपुर की एमपी/एमएलए कोर्ट में गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ कथित अभद्र टिप्पणी के मामले में राहुल गांधी की सुनवाई गुरुवार को नहीं हो सकी. राहुल गांधी के अधिवक्ता की अस्वस्थता के कारण जिरह स्थगित करनी पड़ी. विशेष न्यायाधीश शुभम वर्मा ने मामले में अंतिम अवसर देते हुए अगली सुनवाई 11 फरवरी 2025 को निर्धारित की है.

यह मामला 2018 का है, जब भाजपा नेता विजय मिश्रा ने कर्नाटक चुनाव के दौरान राहुल गांधी द्वारा की गई कथित अभद्र टिप्पणी को लेकर मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था. पांच साल तक कोर्ट में चली कार्यवाही के दौरान, राहुल गांधी की गैर-हाजिरी के कारण दिसंबर 2023 में उनके खिलाफ वारंट जारी किया गया था.

फरवरी 2024 में उन्होंने कोर्ट में आत्मसमर्पण किया और 25-25 हजार रुपये के दो मुचलकों पर जमानत प्राप्त की. 26 जुलाई को कोर्ट में अपना बयान दर्ज कराते हुए राहुल गांधी ने खुद को निर्दोष बताया और इसे राजनीतिक साजिश करार दिया.

पिछले कुछ महीनों में विभिन्न कारणों से सुनवाई टलती रही है. 16 दिसंबर को विशेष न्यायाधीश के अवकाश पर होने के कारण और 10 व 22 जनवरी को अधिवक्ताओं की हड़ताल के कारण सुनवाई नहीं हो सकी. अब कोर्ट ने इस मामले में अंतिम अवसर देते हुए 11 फरवरी 2025 की तारीख तय की है.

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