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सुप्रीम कोर्ट से हेमंत सोरेन को नहीं मिली राहत, 13 मई को होगी अंतरिम जमानत पर अगली सुनवाई

रांची: झारखंड के पूर्व मुख्‍यमंत्री हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गिरफ्तारी के खिलाफ अंतरिम राहत की मांग वाली याचिका अब निरर्थक हो गई है. इसलिए इसका निपटारा किया जाता है. अदालत ने कहा कि हेमंत सोरेन की सभी दलील हाई कोर्ट द्वारा गिरफ्तारी को सही ठहराने वाले फैसले के खिलाफ दाखिल अपील पर बहस के दौरान सुना जायेगा.

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सुप्रीम कोर्ट में SLP दाखिल कर हेमंत सोरेन ने इस आदेश को चुनौती दी है. हेमंत सोरेन की ओर से सुप्रीम कोर्ट में पक्ष रख रहे वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से दो दिन पूर्व जल्द सुनवाई करने का आग्रह किया था. जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में 13 मई को यह मामला सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है. ED ने हेमंत सोरेन को 31 जनवरी को गिरफ्तार किया था.

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