छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के आदेश की अवहेलना के आरोपों में रायपुर के पुलिस अधीक्षक लाल उमेद सिंह को नोटिस मिला है। हाई कोर्ट ने अवमानना याचिका की सुनवाई के बाद रायपुर एसपी को अवमानना नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है।
एएसआई के रिटायरमेंट के बाद भी उसके खिलाफ रिकवरी आदेश जारी कर समस्त देयकों को रोक दिया गया। कोर्ट आदेश के बाद भी देयकों का भुगतान नहीं करने पर अब हाई कोर्ट ने रायपुर पुलिस अधीक्षक के खिलाफ अवमानना नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
जानिए क्या है पूरा मामला
दरअसल, शौर्य पेट्रोल पंप (पुलिस पंप), रायपुर में तैनात सुरेश सिंह सहायक उपनिरीक्षक (मैकेनिक) पर अनियमितता बरतने और एक करोड़ रुपए से अधिक की राशि के गबन का आरोप था। विभागीय जांच के दौरान एएसआई पर यह आरोप लगाया गया था। इस मामले में विभाग ने सात साल पहले करीब 10 लाख रुपए की वसूली का आदेश जारी किया था।
एएसआई ने इस आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी। मामले की सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने वसूली पर रोक लगाते हुए विभाग के आदेश को रद कर दिया था।
एएसआई के रिटायरमेंट बेनिफिट पर विभाग ने लगाई रोक
हाई कोर्ट के फैसले के बाद 21 फरवरी 2024 को एएसआई रिटायर हो गया। इसके बाद विभाग ने पूर्व में रिकवरी आदेश का जिक्र करते हुए उसके समस्त सेवानिवृत्त लाभों का भुगतान रोक दी। विभाग की इस कार्रवाई को भी रिटायर्ड एएसआई ने हाई कोर्ट में चुनौती दी।
मामले की सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने वसूली की कार्रवाई को निरस्त करते हुए याचिकाकर्ता को सेवानिवृति लाभ का भुगतान 45 दिनों के भीतर करने निर्देश दिया है।
याचिकाकर्ता ने दायर की अवमानना याचिका
हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी तय समय सीमा बीत जाने के बाद भुगतान नहीं किए जाने पर याचिकाकर्ता ने अपने वकील के माध्यम से रायपुर एसपी के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की।
याचिका की सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने रायपुर एसपी लाल उमेद सिंह को नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।