छत्तीसगढ़ की सड़कों पर बर्थडे सेलिब्रेशन, स्टंटबाजी जैसे वायरल वीडियो पर हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि, सड़कें किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं हैं। कोर्ट ने मुख्य सचिव के शपथपत्र पर नाराजगी जताते हुए कहा कि बताइए कि इन घटनाओं पर किस तरह की जांच की गई और जांच में क्या सामने आया।
कोर्ट ने कहा कि अमीरजादों पर पुलिस की मामूली कार्रवाई से कानून व्यवस्था पर गलत असर पड़ता है। यह समाज के लिए खतरा बन सकता है। बता दें कि मुख्य सचिव ने पत्र में बताया कि इन घटनाओं पर पुलिस ने केस दर्ज करने के साथ ही जुर्माने की कार्रवाई की है।
कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि संतोषजनक रिपोर्ट पेश नहीं की गई तो संबंधित अधिकारियों पर भी कार्रवाई हो सकती है।
हाईकोर्ट ने इन मामलों पर लिया संज्ञान
रसूखदारों ने नेशनल हाईवे जाम कर बनाई रील्स
20 जुलाई 2025 को शहर के कुछ रसूखदार युवकों ने नई गाड़ी खरीदने के बाद रील्स बनाने के लिए नेशनल हाईवे जाम कर दिया था। इस मामले में वायरल वीडियो और मीडिया रिपोर्ट्स को हाईकोर्ट ने संज्ञान में लिया है। युवकों ने एक के बाद एक कारें बीच सड़क पर खड़ी कर दीं, वीडियोग्राफर और तेज लाइटिंग का भी इंतजाम किया गया था।
नेशनल हाईवे जाम करने के कारण जाम लग गया और लोग परेशान होते रहे। पुलिस ने पहले तो केवल दो-दो हजार रुपए का जुर्माना लगाकर मामला रफा-दफा करने की कोशिश की। लेकिन, हाईकोर्ट की सख्ती और जवाब मांगने के बाद FIR दर्ज की गई।