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सिसोदिया की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट का ED-CBI को नोटिस, बीमार पत्नी से हफ्ते में एक बार मिलने की अनुमति भी मिली

दिल्ली हाई कोर्ट में AAP नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. कोर्ट ने ED-CBI को नोटिस देकर जवाब मांगा है. साथ उन्हें बीमार पत्नी सीमा से हफ्ते में एक बार मिलने की परमिशन भी दी है. मामले की अगली सुनवाई 8 मई को होगी.

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ट्रायल कोर्ट से बेल खारिज होने के बाद सिसोदिया ने 30 अप्रैल को एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की बेंच के सामने याचिका लगाई थी.

सिसोदिया ने दिल्ली शराब नीति से जुड़े प्रवर्तन निदेशालय (ED) के मनी लॉन्ड्रिंग और केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) के भ्रष्टाचार मामले में दो याचिकाएं लगाई हैं.

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 30 अप्रैल को सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज की थी, जिसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट का रुख किया था. सिसोदिया ने अपनी जमानत को लेकर कहा था कि उन्हें 11 महीने से अधिक समय से हिरासत में रखा गया है और कार्यवाही में देरी हो रही है.

CBI ने उनकी याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि किसी आरोपी को जमानत तब तक नहीं दी जा सकती है, जब तक यह साबित न हो जाए कि उसके भागने का खतरा नहीं है. वह गवाहों को प्रभावित नहीं करेगा और सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा.

CBI ने सिसोदिया को 26 फरवरी, 2023 को गिरफ्तार किया था। ED ने न्यायिक हिरासत के दौरान उन्हें 9 मार्च, 2023 को गिरफ्तार किया था. सिसोदिया तब से तिहाड़ जेल में हैं. उन्होंने ED मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी, जिसे 28 अप्रैल, 2023 को खारिज कर दिया गया था.

CBI मामले में उनकी जमानत याचिका 31 मार्च, 2023 को खारिज हुई थी. इसके बाद उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. हालांकि, हाई कोर्ट ने ED मामले में उनकी जमानत याचिका को 3 जुलाई, 2023 और CBI मामले में उनकी जमानत याचिका 30 मई, 2023 को खारिज की थी.

सुप्रीम कोर्ट ने 30 अक्टूबर, 2023 सिसोदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया था. कोर्ट ने कहा था कि घोटाले से जुड़े कई सवालों के जवाब अभी नहीं मिले हैं. इनमें 338 करोड़ का लेन-देन हुआ है, जिसमें सिसोदिया की भूमिका संदिग्ध लग रही है. इसलिए याचिका खारिज की जाती है.

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