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गृह मंत्रालय ने पांच NGO के FCRA लाइसेंस किए रद्द, विदेशी फंड के दुरुपयोग का आरोप

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम (Foreign Contribution Regulation Act) के विभिन्न प्रावधानों के कथित उल्लंघन के लिए पांच गैर सरकारी संगठनों का पंजीकरण रद्द कर दिया है. सूत्रों ने मंगलवार को यह जानकारी दी.

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मिली जानकारी के अनुसार, जिन NGO का पंजीकरण रद्द किया गया है उनमें सीएनआई सिनोडिकल बोर्ड ऑफ सोशल सर्विस (Synodical Board of Social Service), वॉलंटरी हेल्थ एसोसिएशन ऑफ इंडिया (Voluntary Health Association of India), इंडो-ग्लोबल सोशल सर्विस सोसाइटी (Indo-Global Social Service Society), चर्च ऑक्जिलरी फॉर सोशल एक्शन (Church’s Auxiliary for Social Action) और इवेंजेलिकल फेलोशिप ऑफ इंडिया (Evangelical Fellowship of India) शामिल हैं.

ये सभी एनजीओ विदेशी योगदान विनियमन अधिनियम (एफसीआरए) पंजीकरण रद्द होने के साथ अब विदेशी योगदान प्राप्त नहीं कर पाएंगे और न ही मौजूदा उपलब्ध धन का उपयोग कर पाएंगे.

सूत्रों ने कहा कि गृह मंत्रालय ने कथित तौर पर उन कार्यों के लिए धन का उपयोग करने के लिए गैर सरकारी संगठनों का FCRA पंजीकरण रद्द कर दिया जो उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं थे. उन्होंने कहा कि एनजीओ ने FCRA के प्रावधानों के विपरीत गतिविधियों में शामिल होकर कानूनों का उल्लंघन किया है.

17 जुलाई, 2023 तक वैध एफसीआरए लाइसेंस वाले 16,301 NGO थे. केंद्र ने कानून के उल्लंघन के लिए पिछले 5 वर्षों में 6,600 से अधिक गैर सरकारी संगठनों के एफसीआरए लाइसेंस रद्द किए गए हैं. कुल मिलाकर, पिछले दशक में 20,693 NGO के FCRA लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं.

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