इतने पाकिस्तानी कैसे इंडिया में आ गए? जानिए किस राज्य से अबतक कितने किए गए डिपोर्ट

जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल 2025 को हुए आतंकवादी हमले के जवाब में भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कुछ बड़े कूटनीतिक कदम उठाए हैं, इनमें से एक है पाकिस्तानी नागरिकों को जारी किए गए सभी अल्पकालिक वीजा (Short Term Visa) रद्द करना. पहलगाम की बैसरन घाटी मैदान में हुए इस हमले में आतंकवादियों ने 26 निर्दोष पर्यटकों की गोली मारकर हत्या कर दी थी. इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों और प्रशासकों को निर्देश दिया कि वे अपने यहां अल्पकालिक वीजा पर रह रहे पाकिस्तानियों का पता लगाएं और उन्हें 29 अप्रैल तक डिपोर्ट करें.

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अधिकारियों ने बताया कि 24 अप्रैल के बाद से अब तक 9 राजनयिकों और अधिकारियों सहित कुल 537 पाकिस्तानी नागरिक अटारी-वाघा बॉर्डर के जरिए अपने देश वापस लौट चुके हैं. आपके मन में सवाल उठ रहा है कि इतने पाकिस्तानी नागरिक भारत में कैसे आ गए? तो हम आपको बता दें कि जिन्हें डिपोर्ट किया जा रहा है वे सब वैध तरीके से भारत में आए हैं. दरअसल, भारत विदेशी नागरिकों के लिए कई कैटेगरी में शॉर्ट टर्म वीजा जारी करता है, उनमें से कुछ हैं-

SAARC वीजा: 1992 में SAARC वीजा छूट स्कीम शुरू हुई, ताकि बार-बार वीजा प्रोसेस की जरूरत न पड़े. इन कैटेगरी के तहत विदेशी अधिकारियों, खिलाड़ियों और अन्य हाई-प्रोफाइल लोगों को वीजा जारी किया जाता है. आम नागरिक इस कैटेगरी में शामिल नहीं हैं.

बिजनेस वीजा: भारत में बिजनेस के लिए आने वाले विदेशी नागरिकों के लिए.

विजिटर वीजा: परिवार या रिश्तेदारों से मिलने के लिए आने वाले विदेशी नागरिकों के लिए.

जर्नलिस्ट वीजा: न्यूज एजेंसी, मीडिया और पत्रकारिता से जुड़े विदेशी नागरिकों के लिए.

कॉन्फ्रेंस वीजा: सेमिनार या सम्मेलनों में हिस्सा लेने भारत आने वाले विदेशी नागरिकों के लिए.

ट्रांजिट वीजा: भारत के रास्ते तीसरे देश जाने वाले विदेशी नागरिकों के लिए.

ग्रुप टूरिस्ट वीजा: विदेशी टूरिस्ट ग्रुप को भारत में घूमने के लिए.

माउंटेनियरिंग वीजा: भारत में माउंटेन ट्रैकिंग के लिए आने वाले विदेशी नागरिकों के लिए.

फिल्म वीजा: भारत में फिल्म, टीवी शो या सिनेमैटिक एक्टिविटी के लिए.

स्टूडेंट वीजा: यह भारत में पढ़ाई करने के लिए आने वाले विदेशी छात्रों ​के लिए.

पिलग्रिम और ग्रुप पिलग्रिम वीजा: किसी एक विदेशी नागरिक या नागरिकों के ग्रुप को भारत में तीर्थयात्रा करने के लिए.

वीजा ऑन अराइवल: यह वीजा ​कुछ चुनिंदा देशों के ​नागरिकों को भारत में लैंड करने के साथ ही जारी होता है. हालांकि, भारत ने पाकिस्तानी नागरिकों के लिए वीजा ऑन अराइवल की व्यवस्था बंद रखी है.

पाकिस्तान से आए हिंदुओं को डिपोर्टेशन से छूट

इन्हीं वीजा कैटेगरी के तहत पाकिस्तानी नागरिक वैध तरीके से भारत में आए हैं और इसीलिए केंद्र के साथ हर राज्य सरकार के पास उनसे जुड़ा डेटा भी उपलब्ध है, जिससे उन्हें ट्रेस करके डिपोर्ट करने में आसानी हो रही है. यहां आपको बता दें कि भारत सरकार का निर्देश सिर्फ अल्पकालिक वीजा पर देश में रह रहे पाकिस्तानी नगारिकों डिपोर्ट करने के लिए है, दीर्घकालिक वीजा (Long Term Visa) वालों के लिए नहीं. दीर्घकालिक वीजा उन लोगों को जारी किया जाता है जो भारतीय नागरिकों से विवाहित हैं. वहीं, केंद्र ने पाकिस्तान से भारत आए और LTV रखने वाले हिंदुओं को डिपोर्टेशन से छूट दी है.

भारत सरकार के इस फैसले के बाद सभी राज्यों ने अपने यहां रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों पर कार्रवाई शुरू कर दी है. इंटेलिजेंस ब्यूरो (आईबी) की मदद से राज्यों की लोकल इंटेलिजेंस यूनिट ने अल्पकालिक वीजा धारी पाकिस्तानी नागरिकों को ट्रेस करके उन्हें डिपोर्ट करना शुरू कर दिया है. इस काम में उत्तर प्रदेश सबसे आगे हैं.उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक (DGP) प्रशांत कुमार ने दावा किया कि राज्य से पाकिस्तानी नागरिकों को वापस भेजने की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है. बता दें कि यूपी सरकार ने अल्पकालिक वीजा पर राज्य में आए 118 पाकिस्तानी नागरिकों की पहचान की थी.

गुजरात में LTV वाले 438 पाकिस्तानी नागरिक

इसी तरह महाराष्ट्र में अल्पकालिक वीजा पर रह रहे 55 पाकिस्तानी नागरिकों को वापस लौटने के लिए कह दिया गया है. मुंबई से 15 पाकिस्तानी नागरिक डिपोर्ट भी किए जा चुके हैं. मध्य प्रदेश में शॉर्ट टर्म वीजा पर रह रहे 228 पाकिस्तानी नागरिकों को वापस लौटने का निर्देश दिया गया है. वहीं गुजरात सरकार के गृह विभाग ने बताया है कि गुजरात में रहने वाले पाकिस्तानी नागरिकों को वापस भेजने के लिए एक बड़ा अभियान शुरू किया गया है. वर्तमान में 438 पाकिस्तानी नागरिक दीर्घकालिक वीजा पर गुजरात में रह रहे हैं, जिन्हें फिलहाल डिपोर्ट करने का निर्देश नहीं है.

गुजरात के गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी ने कहा, ‘भारत सरकार पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है. किसी भी कैटेगरी के शॉर्ट टर्म वीजा पर भारत में प्रवेश करने वाले सभी पाकिस्तानियों को निर्धारित समय सीमा के भीतर वापस लौटना होगा. इस पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा. केंद्र सरकार के आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए गुजरात के सभी जिलाधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं. हम यह भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि पाकिस्तान से आने वाले हिंदू शरणार्थियों को कोई उत्पीड़न न झेलना पड़े.’

दक्षिण भारतीय राज्यों में रह रहे करीब 600 पाकिस्तानी

दक्षिण भारतीय राज्यों में करीब 600 पाकिस्तानी नागरिकों को ट्रेस किया गया है. इनमें से कुछ लॉन्ग टर्म वीजा वाले हैं और कुछ शॉट टर्म वीजा वाले. केंद्र के निर्देश के बाद कर्नाटक सरकार ने राज्य में रह रहे 108 पाकिस्तानी नागरिकों की पहचान की है. लेकिन इनमें से 88 ने भारतीय नागरिकों से विवाह किया है और उनके पास दीर्घकालिक वीजा (Log Term Visa) है और ये समय-समय पर अपने स्टे परमिट को रिन्यूअल कराते रहे हैं. इस बीच, अधिकारियों ने बताया कि अल्पकालिक वीजा पर कर्नाटक में प्रवेश करने वाले चार से पांच पाकिस्तानी नागरिकों का पता लगा लिया गया है और उनके डिपोर्टेशन की कार्यवाही चल रही है.

मनोरमा की एक रिपोर्ट के अनुसार, केरल में 102 पाकिस्तानी नागरिक हैं और उनमें से लगभग आधे इलाज के लिए मेडिकल वीजा पर हैं. बाकी लोग व्यवसाय से जुड़े उद्देश्यों से इस दक्षिणी राज्य में हैं. इन्हें डिपोर्ट करने की प्रक्रिया चल रही है और कुछ को वापस भी भेजा जा चुका है. रिपोर्ट के अनुसार, वर्तमान में हैदराबाद में 208 पाकिस्तानी नागरिक हैं, जिनमें से 156 के पास दीर्घकालिक वीजा (LTV) है, 13 के पास अल्पकालिक वीजा है और 39 लोग मेडिकल वीजा पर आए हैं. फिलहाल अल्पकालिक वीजा वाले पाकिस्तानी नागरिकों को वापस भेजा जा रहा है.

तमिलनाडु में करीब 180-200 पाकिस्तानी नागरिक अल्पकालिक वीजा पर हैं और राज्य सरकार ने उन्हें तत्काल प्रभाव से देश छोड़ने के लिए कहना शुरू कर दिया है. इनमें से ज्यादातर मेडिकल वीजा पर राज्य में आए हैं. कई पाकिस्तानी नागरिक चेन्नई और वेल्लोर के अस्पतालों में इलाज के लिए आते हैं और वे 2-3 महीने तक यहीं रहते हैं. उन्हें स्थानीय पुलिस स्टेशनों में रिपोर्ट करने के लिए कहा गया है. अधिकारी उन पाकिस्तानी नागरिकों की सूची भी एकत्र कर रहे हैं जो व्यवसाय या वैवाहिक संबंधों के लिए भारत में हैं. हालांकि, जिन पाकिस्तानी नागरिकों ने भारत में विवाह किया है उनके पास लॉन्ग टर्म वीजा होगा. लेकिन बिजनेस वीजा पर आने वालों को जल्द से जल्द वापस पाकिस्तान जाना होगा.

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