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एक परिवार में कितने लोगों का बन सकता है आयुष्मान कार्ड? केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में हुए ये बड़े बदलाव…

Ayushman Card: 70 वर्ष और उससे अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को स्वास्थ्य देखभाल कवरेज के लिए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक अलग कार्ड मिलेगा.

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Ayushman Card: आयुष्मान भारत सेंट्रल गवर्नमेंट के स्वास्थ योजनाओं की एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण स्कीम है. इस योजना के तहत गरीब तबके के लोगों के लिए 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज करवाने का लाभ मिलता है. सरकार द्वारा संचालित इस स्वास्थ्य योजना में अप्लाई करने के बाद आयुष्मान कार्ड बन जाता है. लेकिन केंद्र सरकार ने हाल ही में इस सरकारी स्कीम में एक बड़ा बदलाव किया गया है.

 

दरअसल, 11 सितंबर यानी बुधवार को पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई थी. इस बैठक में 70 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों को आयुष्मान भारत योजना में शामिल करने का फैसला किया गया. इस योजना का लाभ लेने के लिए बुजुर्गों को आयुष्मान भारत के तहत पंजीकरण करना होगा. जल्द ही पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी.

70 वर्ष और उससे अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को स्वास्थ्य देखभाल कवरेज के लिए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक अलग कार्ड मिलेगा. वहीं जो लोग पहले से ही इस स्कीम के तहत कवर हैं, उन्हें विशेष रूप से अपने परिवार के वरिष्ठ नागरिकों के लिए प्रति वर्ष 5 लाख रुपये का अतिरिक्त टॉप-अप मिलेगा. सभी वर्गों के लोगों के लिए आयुष्मान योजना के तहत स्वास्थ्य कवरेज को मंजूरी दे दी गई, जिससे करीब छह करोड़ वरिष्ठ नागरिकों को लाभ मिलेगा.

 

बता दें कि आयुष्मान कार्ड की संख्या में लगातार बहुत तेजी से इजाफा हो रहा है. यह योजना 23 सितंबर, 2018 को शुरू हुई थी. 30 जून 2024 तक इनका आंकड़ा 50 करोड़ से अधिक हो चुका था. इतने सालों में एक लाख करोड़ रुपये मूल्य तक के 7.37 करोड़ बीमार लोगों का इलाज किया जा चुका है. इस योजना के तहत 29,000 से ज्यादा हॉस्पिटल रजिस्टर हैं, जिसमें लाभार्थी कैशलेस और पेपरलेस हेल्थ सर्विसेज का लाभ उठा सकते हैं.

जानिए पूरी डिटेल

एक परिवार में कितने कार्ड बन सकते?- इस सरकारी योजना में जरूरतमंद व्यक्तियों के सुविधा को ध्यान में रखते हुए ऐसी कोई लिमिट तय नहीं है. इस योजना के तहत अब एक परिवार में जितने स्दस्य होंगे वे अपना आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हैं.

कौन है पात्र?- आयुष्मान योजना के लिए ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले, निराश्रित या फिर आदिवासी, अनुसूचित जाति या जनजाति के दिव्यांग या जो लोग असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले या दिहाड़ी मजदूरी करने वालेसभी लोग इस योजना के तहत पात्र हैं.

 

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