HSRP यानी हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट को 2019 में वाहनों के लिए अनिवार्य कर दिया गया था लेकिन फिर भी महाराष्ट्र में लगभग 10 लाख नए वाहन पिछले पांच सालों में बिना हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट के सड़क पर दौड़ रहे हैं. आपको बता दें कि वाहन चोरी पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने 2019 में HSRP को सभी वाहनों के लिए अनिवार्य किया था.
अप्रैल 2019 से पहले रजिस्टर हुए लगभग 2 करोड़ 10 लाख पुराने वाहनों के लिए भी राज्य सरकार ने हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट को अनिवार्य कर दिया है. अब ऐसे में जिन लोगों के वाहनों पर अभी तक हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट नहीं लगी है, उन लोगों के पास 30 अप्रैल तक का मौका है क्योंकि HSRP लगाने की समयसीमा को अप्रैल तक के लिए बढ़ाया गया है.
HSRP फिटमेंट पर हाल ही में आंतरिक समीक्षा से इस बात की जानकारी मिली है कि 1.15 करोड़ रजिस्टर्ड वाहनों में से केवल 1 करोड़ 05 लाख वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट है जबकि 9.98 लाख वाहन बिना HSRP प्लेट के सड़क पर दौड़ रहे हैं. पिछले महीने महाराष्ट्र परिवहन आयुक्त कार्यालय ने आरटीओ को अप्रैल 2019 के बाद रजिस्टर हुए वाहनों के खिलाफ विशेष अभियान शुरू करने का निर्देश दिया है.
महाराष्ट्र में कुल वाहनों की संख्या 4 करोड़ से भी ज्यादा है, परिवहन विभाग ने HSRP लगाने के लिए 3 कंपनियों को नियुक्त किया है. याद दिला दें कि पुराने वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने का काम दिसंबर 2024 में शुरू हुआ था.
विपक्ष के हमले पर महाराष्ट्र सरकार ने दिया ये जवाब
पुराने वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाने की प्रक्रिया कीमत को लेकर विवादों में घिर गई है. विपक्षी दलों ने इस बात का आरोप लगाया है कि हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट के लिए लोगों से ज्यादा पैसा चार्ज किया जा रहा है. महाराष्ट्र सरकार ने विपक्ष द्वारा लगाए गए आरोप को नकारते हुए कहा कि प्लेट की कीमतें अन्य राज्यों के बराबर है.
HSRP नंबर प्लेट पंजीकरण: ऐसे करें ऑनलाइन अप्लाई
अगर आप भी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले https://transport.maharashtra.gov.in/ पर जाना होगा. वेबसाइट पर आपको HSRP लिखा दिखेगा, इस विकल्प पर क्लिक करें. HSRP ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अगले पेज पर HSRP Online Booking विकल्प पर क्लिक करें.
इसके बाद आपको अगले स्टेप पर ऑफिस चुनने के लिए कहा जाएगा, ऑफिस चुनने के बाद जैसे ही आप सबमिट बटन दबाएंगे आपको ऑर्डर नाउ, री-शेड्यूल अप्वाइंटमेंट, HSRP स्टेटस, रीप्रिंट इनवॉयस और कस्टमर सपोर्ट मिलेगा. अगर आपने नंबर प्लेट नहीं लगवाई तो आपका ट्रैफिक चालान भी कट सकता है.