बलिया : अपने साथी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या करने वाली आरोपी पत्नी और उसके साथी को कोर्ट ने लगभग 5 साल बाद उम्र कैद की सजा सुनाई है.आप को बताते चले कि “OPERATION CONVICTION” के तहत पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन विभाग के प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप हत्या के मामले में हत्या के आरोपी अभियुक्त व अभियुक्ता को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनते हुए सलाखों के पीछे भेज दिया है यही नही दोनो को 7000- 7000 रुपये के अर्थदण्ड से कोर्ट ने दण्डित किया है.
बलिया के उभांव थाने पर 2021 में धारा 302/34/201 के तहत में अभियुक्त वेद ब्यास उर्फ बड़े पुत्र रामेश्वर वर्मा और अभियुक्ता श्रीमती निर्मला वर्मा पत्नी मृतक मान सिंह वर्मा को न्यायालय सत्र न्यायाधीश जनपद बलिया द्वारा सजा सुनाई गई है.
धारा 302/34 में दोषसिद्द पाते हुये प्रत्येक अभियुक्तगण को सश्रम आजीवन कारावास व प्रत्येक अभियुक्तगण को 5000 -5000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है. अर्थदण्ड अदा न करने पर प्रत्येक को 06-06 माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा.
धारा 201में दोषसिद्द पाते हुये अभियुक्तगण को 02-02 वर्ष के सश्रम कारावास व प्रत्येक अभियुक्तगण को 2000/ -2000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है.अर्थदण्ड अदा न करने पर प्रत्येक को 03-03 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा.
आप को बता दे कि अभियुक्ता निर्मला द्वारा अभियुक्त वेद ब्यास के साथ मिलकर अपने पति मान सिंह वर्मा की गला घोट कर हत्या कर दी यही नही हत्या के बाद सबको यह बताया और दुस्प्रचार किया कि उसके पति स्वयं फांसी लगा लिए थे.जिसके बाद उभांव थाने में हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ और कोर्ट ने आज दोनो को आजीवन कारावास की सजा सुना दी.