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Drink and Drive Challan: ड्राइव करते वक्त तोड़ा ये नियम, तो पुलिस काटेगी सीधा कोर्ट चालान

ड्राइव करते वक्त आप लोगों की एक छोटी सी गलती आपको मुश्किल में डाल सकती है, लेकिन ये बात बहुत से लोग समझते नहीं है. बहुत से लोग शराब पीकर गाड़ी चलाते हैं और इस बात को भूल जाते हैं कि नशे में गाड़ी चलाने उनके लिए और सड़क पर चल रहे लोगों के लिए खतरनाक हो सकता है. इस तरह की गलती करने वालों पर नकेल कसने के लिए मोटर व्हीक्ल एक्ट में एक सेक्शन भी है जिसके तहत नशे में कार-स्कूटी-बाइक ड्राइव करने वालों का चालान काटा जाता है.

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ये एक गंभीर अपराध है, क्योंकि यह न केवल चालक की बल्कि अन्य लोगों की जान को भी खतरे में डालता है. पुलिस अगर नशे में ड्राइव करते वक्त किसी व्यक्ति को पकड़ती है तो मोटर व्हीक्ल एक्ट की किस धारा के तहत चालान करती है और कितने रुपये का चालान करती है? आइए जानते हैं.

कितने रुपये का कटेगा चालान?

अगर कोई व्यक्ति नशे में ड्राइव करते हुए पुलिस चेकिंग के दौरान पकड़ा जाता है तो ऐसे व्यक्ति का मोटर व्हीक्ल एक्ट के सेक्शन 185 के तहत ट्रैफिक चालान काटा जाता है. आपको इस सवाल का जवाब तो मिल गया होगा कि आखिर किस धारा के तहत पुलिस चालान काटती है, आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर पुलिस कितने रुपये का चालान काटती है?

पहली बार गलती करने पर पुलिस ऐसे व्यक्ति का सीधा कोर्ट चालान काटती है, अगर कोई व्यक्ति इस तरह की गलती को दोहराता है तो हर बार उस व्यक्ति का कोर्ट चालान काटा जाएगा. कोर्ट तय करता है कि आरोपी को कितनी सजा या जुर्माना देना होगा. इसके अलावा अगर आप इस तरह की गलती करते रहे तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस भी स्थायी रूप से रद्द किया जा सकता है.

चालान से बचने के लिए क्या करें?

अगर आपने शराब पी है तो गाड़ी चलाने से बचें. कैब से सफर करें.

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