दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर बुधवार सुबह जन सुनवाई के दौरान हुए हमले के बाद उनका पहला बयान सामने आया है. सीएम गुप्ता ने इसे सिर्फ अपने ऊपर हमला नहीं, बल्कि जनता की समस्याओं को हल करने की उनकी प्रतिबद्धता पर ‘कायराना कोशिश’ बताया है. उन्होंने कहा कि इस हमले के बाद वह सदमे में थीं, लेकिन अब बेहतर महसूस कर रही हैं.
सीएम रेखा ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, “आज सुबह जनसुनवाई के दौरान मेरे ऊपर हुआ हमला केवल मेरे ऊपर नहीं, बल्कि दिल्ली की सेवा और जनता की भलाई के हमारे संकल्प पर किया गया एक कायराना प्रयास है. स्वाभाविक है कि इस हमले के बाद मैं सदमे में थी, परन्तु अब बेहतर महसूस कर रही हूं. मैं अपने सभी शुभचिंतकों से निवेदन करती हूं कि कृपया मुझसे मिलने के लिए परेशान न हों. मैं बहुत जल्द ही आपके बीच काम करती हुई दिखाई दूंगी.”
मुख्यमंत्री ने आगे लिखा, “ऐसे हमले मेरे हौसले और जनता की सेवा के संकल्प को कभी तोड़ नहीं सकते. अब मैं पहले से कहीं अधिक ऊर्जा और समर्पण के साथ आपके बीच रहूंगी. जनसुनवाई और जनता की समस्याओं का समाधान पहले की तरह ही गंभीरता और प्रतिबद्धता के साथ जारी रहेगा. आपका विश्वास और समर्थन ही मेरी सबसे बड़ी ताक़त है. आपके अपार स्नेह, आशीर्वाद और शुभकामनाओं के लिए मैं हृदय से आभार 221 करती हूं.”
बुधवार सुबह करीब 8:15 बजे मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता अपने ‘जन सुनवाई’ कार्यक्रम में जनता की शिकायतें सुन रही थीं. माहौल सामान्य था. लोग अपनी-अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे थे. तभी राजेशभाई खिमजी अपनी फाइलें लेकर सीएम के सामने पहुंचा. शुरुआत में वह आम शिकायतकर्ता जैसा दिखा, लेकिन अचानक उसने सीएम का हाथ पकड़ने की कोशिश की और उन्हें धक्का देकर गिराने की मंशा दिखाई.
मौके पर मौजूद स्टाफ और सुरक्षाकर्मियों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को दबोच लिया. देखते ही देखते माहौल में अफरातफरी मच गई. जनसुनवाई में आए कुछ लोगों ने दावा कि सीएम को थप्पड़ मारा गया, जबकि बाद में पुलिस ने साफ किया कि मामला धक्का-मुक्की और हाथ पकड़ने तक सीमित रहा.
आरोपी के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज
आरोपी राजेश के खिलाफ सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता की धारा 109(1)/132/221 के तहत मामला दर्ज किया गया है. पुलिस ने सरकारी कर्मचारी पर हमला करने के आरोप में बीएनएस की धारा 132, सरकारी कर्मचारी के काम में बाधा डालने के आरोप में बीएनएस की धारा 221 और हत्या कोशिश के लिए धारा 109 के तहत मामला दर्ज किया है.
आरोपी राजेशभाई खिमजी पर पहले से ही 5 आपराधिक मामले दर्ज हैं. इनमें से 3 मामले शराब तस्करी के हैं जबकि 2 मारपीट से जुड़े हुए हैं. कुछ मामलों में वह बरी भी हो चुका है. दिल्ली पुलिस अब उसकी पूरी आपराधिक पृष्ठभूमि खंगाल रही है. जांच एजेंसियां यह भी जानने की कोशिश कर रही हैं कि कहीं इस हमले के पीछे किसी संगठन या राजनीतिक समूह की साजिश तो नहीं है