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IAS पूजा खेडकर की मां मनोरमा खेडकर को तीन दिनों की पुलिस हिरासत, धारा 307 जोड़ी गई

Maharashtra News: IAS पूजा खेडकर (IAS Puja Khedkar) की मां मनोरमा खेडकर (Manorama Khedkar) को तीन दिनों की पुलिस हिरासत में भेजा गया. गिरफ्तारी के बाद मनोरमा खेडकर को पुणे कोर्ट में पेश किया गया था, जहां उन्हें 20 जुलाई तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया. उन पर पुणे के एक गांव में किसान को पिस्तौल दिखाकर धमकाने का आरोप लगे थे. पुलिस ने उन्हें गुरुवार को ही गिरफ्तार किया था.

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पुणे ग्रामीण पुलिस ने कोर्ट से मनोरमा खेडकर को सात दिनों की पुलिस हिरासत में भेजने की मांग की थी. मनोरमा खेडकर पर जान से मारने की कोशिश के आरोप में धारा 307 बढ़ा दी गई है. पहले सिर्फ किसानों को धमकाने का मामला दर्ज किया गया था, नई धारा बढ़ने से मनोरमा खेडकर की परेशानी अब और बढ़ गई है.

पुलिस का कहना है कि धारा 307 जोड़ी गई है क्योंकि आरोपी की पृष्ठभूमि प्रभावशाली और राजनीतिक है. हमें वीडियो से जुड़े सभी आरोपों की जांच करनी होगी. ऐसी संभावना है कि शिकायतकर्ता पर दबाव बनाया जा सकता है. उधर, मनोरमा के वकील विजय जगताप ने कहा कि सभी अपराध जमानती हैं. बाद में धारा 307 जोड़ी गई है, हम इस जांच में सहयोग करेंगे.

हम सरेंडर कर देंगे हथियार – वकील
वकील ने कहा कि आरोपी के खिलाफ कोई भी अपराध या एफआईआर की जानकारी नहीं है. हमें पुणे सीपी से एक पत्र मिला है, हम पिस्तौल के संबंध में उसका भी जवाब देंगे. हमने 2006 में जमीन खरीदी थी. हमारे पास पिस्तौल का लाइसेंस है. उन्होंने कहा कि  24 साल से वह लाइसेंसी हथियार का इस्तेमाल कर रही थी. अगर जरूरत पड़ी तो हम वह हथियार सरेंडर कर देंगे.

घटना के वक्त मनोरमा को था जान का खतरा – वकील
वकील ने बताया कि एक साल पहले जब घटना हुई तो शिकायतकर्ता के परिवार के 5-4 सदस्य भी वहीं मौजूद थे. उस समय मनोरमा खेडकर की जान को भी खतरा था. बता दें कि पहले पूजा खेडकर की कम रैंकिंग के बाद भी आईएएस पद मिलने को लेकर विवाद हो रहा था तो वहीं अब उनका परिवार भी पुलिस की जांच के दायरे में है. पूजा के मामले में भी विशेषज्ञ समिति जांच कर रही है.

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