पुलिस नहीं दर्ज कर रही FIR तो थाने जाने से पहले इस नंबर पर कर दें कॉल, जान लें काम की बात

हमारे देश में जब भी कोई व्यक्ति अपराध होता है, जैसे कि मारपीट, चोरी, छेड़छाड़ या किसी प्रकार की धमकी तो सबसे पहला कदम पुलिस स्टेशन जाकर FIR (First Information Report) दर्ज कराना होता है. FIR एक ऐसा डॉक्यूमेंट है. जिससे पुलिस को आधिकारिक तौर पर अपराध की सूचना मिलती है और फिर उसी के आधार पर पुलिस जांच शुरू करती है. लेकिन कई बार ऐसा होता है कि पीड़ित व्यक्ति पुलिस स्टेशन पहुंचता है और वहां मौजूद अधिकारी FIR दर्ज करने से इनकार कर देते हैं. कुछ लोग इस मना करने के बाद घर लौट जाते हैं क्योंकि उन्हें आगे की प्रक्रिया की जानकारी नहीं होती है. हालांकि FIR दर्ज न करने की स्थिति में भी नागरिकों के पास कई ऑप्शन होते हैं और कानून उन्हें पूरा अधिकार देता है कि वे न्याय की मांग कर सकें. वहीं सोशल मीडिया पर भी इस तरह की शिकायतो पर कई जानकारियां मिलती रहती है. तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि अगर पुलिस FIR दर्ज नहीं कर रही तो थाने जाने से पहले किस नंबर पर कॉल कर दें और FIR दर्ज न होने पर शिकायत कैसे करा सकते हैं.

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अगर पुलिस FIR दर्ज करने से मना करे किस नंबर पर कॉल करें

अगर आपके साथ कोई अपराध हुआ है और पुलिस FIR दर्ज नहीं कर रही है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, आपके पास कई कानूनी ऑप्शन होते हैं. लेकिन हाल ही में एक वायरल वीडियों के तहत एक पुलिस अधिकारी ने आसान और बेहद जरूरी नियम बताया है. जिसके जरिए आप अगर पुलिस FIR दर्ज करने से मना करे तो शिकायत कर सकते है. इसके लिए आप थाने में जाने से पहले 112 नंबर पर कॉल करें. जब आप FIR दर्ज कराने जा रहे हों, तो रास्ते में ही 112 पर कॉल करें और इस बात की जानकारी दें कि आप FIR दर्ज कराने जा रहे हैं. यह कॉल रिकॉर्ड में रहेगा और बाद में आपके पास सबूत के तौर पर काम आएगा.

112 किसी बड़ी मुश्किल या अपराध की स्थिति में डायल किया जाने वाली एक एकल आपातकालीन नंबर है. जिस पर फायर ब्रिगेड, एक मेडिकल टीम या पुलिस से तत्काल मदद के लिए भारत के सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में 24 घंटे और सातो दिन कॉल की जा सकती है. आप एक लैंडलाइन या मोबाइल फोन के साथ नंबर 112 पर कॉल कर सकते हैं. यह एकल आपातकालीन नंबर हर जगह फ्री है.

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