दुकानदार नहीं दे रहा जीएसटी कट का लाभ तो इन हेल्पलाइन नंबर्स पर कर सकते हैं शिकायत

आज से यानी 22 सितंबर (नवरात्रि के पहले दिन) से करीब 375 वस्तुओं और सेवाओं पर जीएसटी दरें घट गई हैं. इसका असर रसोई के जरूरी सामान और दवाओं से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स, उपकरणों और ऑटोमोबाइल तक पर पड़ेगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार शाम कहा कि जीएसटी दरों में की गई कटौती और इस साल की शुरुआत में घोषित आयकर सुधारों से भारतीयों को कुल मिलाकर 2.5 लाख करोड़ रुपये की बचत होगी.

पीएम मोदी ने इसे ‘बचत उत्सव’ करार दिया और कहा कि आयकर में बदलाव का सबसे ज्यादा फायदा मध्यम वर्ग को मिला है. जबकि जीएसटी दरों में कमी से गरीब और बढ़ते मध्यम वर्ग को बड़ी राहत मिल रही है. लेकिन अगर दुकानदार जीएसटी कट का लाभ नहीं दे रहा है तो आप इसकी शिकायत कर सकते हैं. दुकानदार पुराने एमआरपी पर सामान बेचता है तो टोल फ्री नंबर पर शिकायत कर सकते हैं. केंद्र सरकार ने भी साफ कहा है कि वो खुद निगरानी करेगी.

कहां शिकायत कर सकते हैं ग्राहक?

अगर कोई दुकानदार पुराने एमआरपी पर सामान बेचता है तो 1800114000 पर शिकायत दर्ज करवा सकते हैं. इसके अलावा टोल फ्री नंबर 1915 पर भी शिकायत कर सकते हैं. 8800001915 पर एसएमएस कर सकते हैं या वॉट्सऐप भी कर सकते हैं. शिकायत सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे के बीच दर्ज कराई जा सकती है. ग्राहक NCH और उमंग ऐप पर भी शिकायत कर सकते हैं. इसकी ट्रेकिंग भी कर सकते हैं. ग्राहक उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय की वेबसाइट https://consumerhelpline.gov.in/ पर भी शिकायत कर सकते हैं.

हालांकि, आज से सभी उत्पादों पर नई एमआरपी तुरंत नहीं दिखेगी. क्योंकि स्टॉक पुराना सेल हो रहा है. दुकानदारों के पास पुरानी एमआरपी का सामान स्टॉक में रखा है. इसलिए वस्तुओं पर पुरानी एमआरपी दिखेगी. सरकार ने यह भी साफ किया है कि सामान के ऊपर घटी दरों का स्टीकर लगाना जरूरी नहीं है. सरकार के निर्देश है कि 22 सितंबर से बिकने वाला हर सामान जीएसटी की घटी दरों पर सस्ता मिलेगा. जीएसटी रिटर्न फाइल करते समय दुकानदार इसे एडजस्ट करेंगे.

Advertisements
Advertisement