Fastag Rules: अगर आपकी गाड़ी में फास्टैग लगा है तो आपको हाइवे के पहले टोल से जुड़ा ये नियम पता होना चाहिए. इसके बाद आप फ्री में टोल क्रॉस कर सकते हैं.
भारत में अब नया टोल टैक्स सिस्टम आ गया है, जो जीपीएस आधारित है और इसमें सैटेलाइट के जरिए पैसा कटेगा. नए टोल सिस्टम में हाइवे पर शुरुआती 20 किलोमीटर फ्री यात्रा करने की व्यवस्था है और अगर इससे ज्यादा ट्रेवल करते हैं तो आपको प्रति किलोमीटर के हिसाब से टोल देना होगा. लेकिन, क्या आप जानते हैं पहले से एक ऐसा नियम है, जिसके जरिए आप पहला टोल फ्री में पार कर सकते हैं. उस स्थिति में आपको पहले टोल पर पैसे नहीं देने होंगे और यहां तक कि फास्टैग से भी पैसे नहीं केटेंगे.
ऐसे में जानते हैं कि आखिर वो क्या नियम है, जिसके जरिए आपका पहला टोल फ्री हो सकता है और अगर आपका घर किसी हाइवे के पास है तो आपके लिए यह नियम काफी काम का है. इसके बाद आपको टोल का खर्चा कम हो सकता है. तो जानते हैं क्या है ये नियम…
क्या है ये नियम…
दरअसल, ये नियम उन लोगों के लिए फायदेमंद है, जिनका घर किसी हाइवे के पास है. अगर आपके घर से करीब 20 किलोमीटर दूरी में कोई टोल प्लाजा पड़ता है और आपका उस हाइवे पर आना-जाना होता रहता है तो आपका ये टोल बच सकता है. आप बिना टोल दिए भी उस प्लाजा से जा सकते हैं. न्यूज-18 की रिपोर्ट के अनुसार, सड़क ट्रांसपोर्ट और राजमार्ग मंत्रालय के सेकेट्री अनुराग जैन ने बताया है कि सैटेलाइट सिस्टम में जो 20 किलोमीटर फ्री ट्रैवल की सुविधा दी जा रही है, वो व्यवस्था पहले से भी है.
नेशनल हाइवे फीस (Determination of Rates and Collection) नियम 2008 के अनुसार, ऐसे में जिन लोगों की गाड़ी में फास्टैग लगा है और वो उनके घर से 20 किलोमीटर की रेंज में कोई टोल प्लाजा है तो उस स्पेसिफिक टोल से फ्री में जा सकते हैं. इस स्थिति में उन लोगों का टोल नहीं लगेगा.
क्या करना होगा?
अगर आपका घर हाइवे के किसी टोल प्लाजा के पास है तो आपको इसका फायदा मिल सकता है. इसके लिए आपको यह साबित करना होगा कि आप उस टोल प्लाजा से 20 किलोमीटर की दूरी पर ही रहते हैं. इसके लिए आपको दस्तावेज जमा करने होंगे. एक बार डॉक्यूमेंट वेरिफाई हो जाते हैं तो आपको किसी एक स्पेसिफिक गाड़ी के लिए छूट मिल जाती है. लेकिन, यह छूट सिर्फ एक ही टोल प्लाजा तक सीमित रहेगी. यानी आप इस टोल प्लाजा पर बिना टोल दिए जा सकते हैं.
इसके लिए आपको एड्रेस को टोल प्लाजा से वेरिफाई करवाना होगा और फिर उस डॉक्यूमेंट को सब्मिट करते हुए फास्टैग अप्लाई करना होगा. हालांकि, जब नई टोल व्यवस्था पूरे देश में लागू हो जाएगी, उस वक्त नेशनल हाइवे पर कोई भी टोल प्लाजा नहीं होगा. उस वक्त आपको नई व्यवस्था के हिसाब से ही टोल देना होगा.