मैहर : नगर में इन दिनों अवैध प्लाटिंग का खेल चरम पर है। ताजा मामला लखवार प्राथमिक स्कूल के पास का है जहाँ लगभग 4 एकड़ में बिना विभागीय अनुमति तथा सक्षम प्राधिकरण के लाइसेंस के कृषि भूमि को कम दामों में एग्रीमेंट कराकर गिट्टी की सड़क बनाकर अवैध प्लॉटिंग कर दी गयी है और विकास के सपने दिखाकर भोली भाली जनता को अनाप शनाप दामों में अवैध प्लाट बेचे जा रहे हैं.
उक्त प्लाटिंग में न तो मापदंड के अनुरूप चौड़ी सड़कें हैं, न ही नालियां, न पार्क, न मंदिर, न ही बिजली के खंभे। EWS के लिए आरक्षित प्लॉट भी मौजूद नहीं है। सभी नियमो को ताक पर रखकर सिर्फ नोट कमाने का काम किया जा रहा है.
सरकारी नियमों की अनदेखी :
इस जगह पर भूस्वामी ने कॉलोनाइजर अधिनियम एवं भूमि विकास अधिनियम 1984 के नियम का पूर्णतः उल्लघंन किया है. साथ ही साथ करोड़ों की अवैध कमाई की जा रही है. इस तरह का कृत्य भू-संपदा अधिनियम 2016 रेरा का उल्लघंन भी है.
नियमानुसार एक खसरा नंबर को तीन से अधिक टुकड़ों में बांटना अवैध प्लाटिंग के दायरे में आता है. 3 टुकड़ों से अधिक विभक्त होने पर रेरा में पंजीयन कराना आवश्यक है, ऐसा नियम बनाया गया है. लेकिन पटवारी की मिलीभगत से अवैध कार्य किया जा रहा है.
उक्त मामले की शिकायत जिला कलेक्टर के साथ ही रेरा एवं सक्षम प्राधिकरणो को भेजी जा रही है.