पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और क्रिकेटर इमरान खान को बड़ी राहत मिली है. इस्लामाबाद की एक अदालत ने 190 मिलियन पाउंड के भ्रष्टाचार के मामले में उन्हें जमानत दे दी. इमरान खान के वकील ने इसकी जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर दी है. हालांकि जमानत मिलने के बाद भी इमरान को अभी जेल में ही रहना पड़ेगा.
दरअसल, इमरान खान अब भी सिफर और इद्दत मामले में सजा काट रहे हैं. उनकी जमानत या सजा का निलंबन अभी बाकी है. जेल में बंद इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी पर एक रियल एस्टेट टाइकून से रिश्वत के रूप में अरबों रुपये की जमीन लेने का आरोप है.
आरोप के मुताबिक जब प्रधानमंत्री थे तब एक रियल एस्टेट डेवलपर ने उन्हें अवैध तरीके से लाभ के बदले में अरबों रुपए की जमीन बतौर उपहार में दी थी. इस मामले में कोर्ट में पूर्व क्रिकेटर को दोषी ठहराया गया था. वहीं इमरान ने अपने ऊपर लगे आरोपों को गलत बताया था और इस्लामाबाद उच्च न्यायालय में जमानत याचिका दायर की थी.
इससे एक दिन पहले 14 मई मंगलवार को मुख्य जज आमिर फारूक और जज तारिक महमूद जहांगीर की दो सदस्यीय बेंच ने राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (NAB) अभियोजन टीम और इमरान के वकील सरदार लतीफ खान खोसा की दलीलें पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था.