उत्तर प्रदेश: बहराइच में अपनी पत्नी की दहेज को लेकर हत्या करने वाले पति को कोर्ट में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. महिला के परिजनों ने दामाद पर दहेज के लिए बेटी की हत्या करने का आरोप लगाया था. बहराइच के राम गांव इलाके में 1 साल पहले एक महिला का शव घर के अंदर फंदे से लटका मिला था. महिला के पिता तुलसीराम ने दामाद लवलेश पर दहेज के लिए बेटी की हत्या करने का आरोप लगाया था.
पुलिस ने इस दौरान शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था, रिपोर्ट में सामने आया कि महिला की गला दबाकर हत्या की गई थी. इसके बाद पुलिस ने आरोपी लवलेश के खिलाफ हत्या और दहेज की प्रताड़ना का मामला दर्ज किया था. मामले की जांच के बाद आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया गया, गुरुवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश आनंद शुक्ला की कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई.
सेल पुलिस कार्यालय बहराइच थाना रामगांव के प्रभारी एडीजीसी क्रिमिनल प्रमोद कुमार सिंह ने अपराध की गंभीरता बताते हुए आरोपी को कड़ी सजा देने की मांग की थी. न्यायाधीश ने इस दौरान दोनों पक्षों के दलीलें सुनने के बाद आरोपी लवलेश को दोषी करार दिया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई. साथ ही 12 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है. अर्थदंड ना देने पर अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी.