इंदौर में एक अगस्त से हेलमेट नहीं तो पेट्रोल भी नहीं मिलेगा, कलेक्टर ने जारी किया आदेश

 सुप्रीम कोर्ट की सड़क सुरक्षा समिति के अध्यक्ष एवं पूर्व न्यायाधीश अभय मनोहर सप्रे ने सड़क दुर्घटना कम करने के लिए हेलमेट और सीट बेल्ट लगाने के लिए जागरुकता फैलाने के निर्देश दिए थे। साथ ही इनका पालन नहीं करने वालों पर कार्रवाई के निर्देश दिए थे। इसी को लेकर जिला प्रशासन ने इंदौर में एक अगस्त से बगैर हेलमेट के पेट्रोल देने पर प्रतिबंध लगा दिया।

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हेलमेट लगाने वालों की गाड़ियों में ही पेट्रोल डाला जाएगा। आज और कल इसका प्रचार किया जाएगा और एक तारीख से नियम लागू होंगे। इसका पालन करने के लिए सख्ती भी की जाएगी।

इंदौर में जिला प्रशासन सड़क हादसों में मृत्यु दर कमी लाने के लिए यह कवायद कर रहा है। हेलमेट पहनने से दुर्घटना की स्थिति में वाहन चालक को सिर में गंभीर चोट नहीं लगती। यह उसकी जान की सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही कार चालकों के लिए सीट बेल्ट लगाना भी अनिवार्य किया गया है। कलेक्टर आशीष सिंह ने कहा कि यह मानवीय सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है।

इंदौर में वाहन चालकों की सुरक्षा के लिए कड़ाई से इस नियम का पालन कराया जाएगा। हेलमेट पहनने और सीट बेल्ट लगाने से दुर्घटना होने पर गंभीर चोट से बचा जा सकेगा। प्रशासन द्वारा शहर में हेलमेट पहनने को लेकर जागरुकता भी फैलाई जाएगाी।

गौरतलब है कि सड़क सुरक्षा सप्ताह सहित अलग-अलग समय में पुलिस और प्रशासन वाहन चालकों को जागरुक करने के लिए अभियान चलाता रहा है। शहर के प्रमुख चौराहों पर भी ट्रैफिक नियमों का पालन करने के लिए लोगों को समझाइश दी गई है।

 

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