Uttar Pradesh: सहारनपुर कोर्ट ने एक अभियुक्त को हत्या के मामले में दोषी करार दिया है, कोर्ट ने अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, कोर्ट ने अभियुक्त पर 30 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है, जुर्माना न देने पर एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. अभियुक्त ने 2022 में ढाबे पर काम करने वाले अपने साथी को डंडे से पीट-पीटकर मौत के घाट उतार दिया था. विशेष न्यायाधीश SC-ST कोर्ट ने पत्रावली पर आए साक्ष्यों और गवाहों की गवाही के आधार पर ये सजा सुनाई है.
अभियोजन अधिकारी अल्हीना ने बताया कि, थाना सरसावा के शाहजहांपुर चौकी क्षेत्र में हाईवे किनारे कृष्णा ढाबे पर काम करने वाले ईसम सिंह (55) का शव दो जून 2022 को ढाबे में मिला था। मृतक गांव सतीवाला का रहने वाला था। मृतक की डंडे से पीट-पीटकर हत्या की गई थी, सिर में गहरी चोट थी, मृतक की पत्नी कमलेश ने शंकर को नामजद करते हुए हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था. पुलिस जांच में ढाबे पर ही काम करने वाले दूसरे कर्मचारी शंकर का नाम सामने आया. पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की थी। जिसके बाद हत्यारोपी शंकर ने हत्या करने की बात कबूल की थी. पूछताछ में सामने आया था कि रात को 10 बजे करीब दोनों अपने-अपने कमरे में सोने के लिए चले गए थे। फिर रात में करीब दो बजे आरोपी शंकर ने कमरे से निकलकर दूसरे कर्मचारियों को बताया कि ईसम सिंह उसके साथ गाली-गलौच कर रहा था. जिस कारण उसके साथ हाथापाई हुई और फिर उसने डंडे से उसे पीट दिाय।जिसके बाद कर्मचारियों ने ईसम सिंह को देखा वो खून में लथपथ था। कर्मचारियों ने ढाबा मालिक को सूचना दी। जिसके बाद ढाबा मालिक ने पुलिस को सूचना दी.
पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायल ईसम सिंह को अस्पताल ले गए। लेकिन चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया था। पुलिस ने आरोपी को अरेस्ट कर जेल भेज दिया था। जिसके बाद पुलिस ने चार्जशीट कोर्ट में पेश की। तभी से मुकदमा कोर्ट में चल रहा था।अभियोजन अधिकारी अल्हीना ने बताया कि शुक्रवार को विशेष न्यायाधीश SC-ST कोर्ट के जज मोहम्मद अहमद खान ने पत्रावली पर आए साक्ष्यों और गवाहों की गवाही के आधार पर अभियुक्त शंकर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने अभियुक्त पर 30 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की आधी रकम मृतक की पत्नी को दी जाएगी। जुर्माना जमा न करने पर अभियुक्त को एक साल की सजा अतिरिक्त भुगतनी होगी.