श्रावस्ती में रिश्ते में चाचा ही बन बैठा था दरिंदा, अब दुष्कर्मी चाचा को सुनाई गई आजीवन कारावास और जुर्माना की सजा

श्रावस्ती : उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती के हरदत्त नगर गिरंट थाना क्षेत्र अंतर्गत एक गांव निवासी पांच वर्ष की बच्ची के साथ करीब तीन माह पूर्व उसके रिश्ते में चाचा ने दुष्कर्म किया था. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था. बुधवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनन्य रूप से पॉक्सो ने दोषी को आजीवन कारावास व दो लाख रुपये के जुर्माने से दंडित किया है.

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घटनाक्रम के मुताबिक हरदत्त नगर गिरंट थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी एक महिला ने पुलिस को तहरीर दी थी. उसने कहा था कि 27 दिसंबर 2024 को उसके रिश्ते में देवर गोकुल उर्फ श्रवण कुमार पुत्र बेचू राम ने उसकी पांच वर्षीय बेटी से दुष्कर्म करके प्राइमरी स्कूल के पीछे छोड़ दिया। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया था.

बुधवार को सुनवाई के दौरान गवाहों के बयान व फोरेंसिक रिपोर्ट के आधार पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनन्य रूप से पॉक्सो निर्दोष कुमार ने गोकुल को आजीवन कारावास व दो लाख रुपये के जुर्माने से दंडित किया है. जुर्माने की राशि क्षतिपूर्ति के लिए पीड़िता को देने का आदेश दिया.

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