इस राज्य में सिर्फ 100 रुपये में होगी जमीन की रजिस्ट्री, बस करना होगा ये काम… 13 करोड़ की जनता में से सिर्फ इन्हें मिलेगा लाभ

बिहार सरकार समय-समय पर आम जनता के लिए कई तरह की कल्याणकारी योजनाएं लेकर आती रहती है. इन्हीं योजनाओं की कड़ी में एक बिहार की योजना सुर्खियों में है. ये है महज 100 रुपये में जमीन की रजिस्ट्री की योजना. 2025 के आंकड़ों के मुताबिक, बिहार में कुल आबादी 13.40 करोड़ है. इनमें से जिनमें से कुछ चुनिंदा वर्गों को ही इस योजना का लाभ मिलेगा.

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बिहार सरकार के तरफ से सामाजिक समानता और आर्थिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए यह महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है. इस फैसले के तहत राज्य के कुछ विशेष वर्गों के लोगों को मात्र ₹100 में जमीन की रजिस्ट्री की सुविधा मिलेगी. इस योजना के तहत पात्र लोगों को स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस में भारी छूट दी जाएगी. इस योजना का उद्देश्य है कि समाज के कमजोर और पिछड़े वर्गों को जमीन की खरीद में सहायता देना. ताकि वो खुद की जमीन के मालिक बन सके.

यह सुविधा सिर्फ अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग के लिए लागू की गई है. इसके अलावा यदि कोई भी महिला अपने नाम पर जमीन की रजिस्ट्री करवाती है तो उन्हें भी कुछ मामलों में अतिरिक्त छूट दी जाएगी.

जमीन रजिस्ट्री करवाने के लिए पात्रता सूची

  • अनुसूचित जाति समुदाय के व्यक्ति
  • महिलाएं (कुछ विशेष मामलों में)
  • अनुसूचित जनजाति समुदाय के व्यक्ति
  • बिहार के निवासी होने चाहिए
  • पहली बार भूमि खरीदने वाले व्यक्ति को प्राथमिकता

₹100 में जमीन रजिस्ट्री के तहत जरूरी दस्तावेज

  • जाति प्रमाण पत्र (SC/ST के लिए)
  • आधार कार्ड
  • भूमि विक्रेता का पूर्ण दस्तावेज
  • पते का प्रमाण पत्र
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • बिहार का स्थाई निवास प्रमाणपत्र
  • बिक्री अनुबंध की प्रति (सेल एग्रीमेंट)

इस योजना के तहत जमीन के रजिस्ट्री करवाने के लिए निम्न लिखित प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ेगा-

अगर आपके पास SC/ST प्रमाण पत्र नहीं है तो पहले सुबह के ब्लॉक कार्यालय से इसे बनवाएं. भूमि विक्रेता से समझौता करके बिक्री को अनुबंध करके तैयार करें. अपने जिले के सब रजिस्टर कार्यालय या फिर राजस्व कार्यालय में जाकर आवेदन को जमा कर सकते हैं. रजिस्ट्रार के पास जाकर ₹100 की राशि जमा करके रजिस्ट्री करवाएं. दस्तावेज की जांच के बाद आपकी रजिस्ट्री ₹100 में पूरी कर दी जाएगी.

बिहार सरकार की तरफ से यह योजना पूरे राज्य भर में लागू है, लेकिन इसके लिए स्थानीय रजिस्ट्री कार्यालय में प्रक्रिया थोड़ी अलग हो सकती है. कुछ जिलों में यह ऑनलाइन माध्यम से भी लागू की गई है.

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