इंडिगो पर आयकर विभाग ने लगाया 944 करोड़ का जुर्माना, कंपनी ने कहा- हम देंगे कानूनी चुनौती

आयकर विभाग ने देश की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी इंडिगो पर 944.20 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. कंपनी ने आयकर विभाग की इस कार्रवाई को गलत ठहराया और कहा कि वह इसे कानूनी चुनौती देंगे.

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इंडिगो की मूल कंपनी इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड ने रविवार को कहा कि उसे आकलन वर्ष 2021-22 के लिए आयकर विभाग से 944.20 करोड़ रुपये का जुर्माना का नोटिस मिला है. हालांकि, गुरुग्राम स्थित कंपनी ने जुर्माने के आदेश को गलत बताया है और कहा कि वह इसे कानूनी चुनौती देंगे. कंपनी ने कहा कि इस आदेश का एयरलाइन के परिचालन, वित्तीय स्थिति और अन्य एक्टिविटियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा.

एयरलाइन ने एक बयान में कहा, ‘आयकर प्राधिकरण ने आकलन वर्ष 2021-22 के लिए 944.20 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाने का आदेश पारित किया है. यह आदेश इस गलत समझ के आधार पर पारित किया गया है कि कंपनी द्वारा धारा 143(3) के तहत मूल्यांकन आदेश के खिलाफ आयकर आयुक्त (अपील) के समक्ष दायर अपील खारिज कर दी गई है, जबकि वह अभी-भी चल रहा है और फैसले के लिए लंबित है.’

इसके अलावा इंडिगो ने इन दावों को खारिज करते हुए कहा कि ये फैसला गलत है और इसमें कानूनी योग्यता का अभाव है. इसके जवाब में एयरलाइन ने उचित कानूनी चैनलों के जरिए से आदेश को चुनौती देने की अपनी मंशा जाहिर की है और न्यायिक प्रक्रिया में अपने विश्वास पर जोर दिया है.

कंपनी का दृढ़ विश्वास है कि आयकर प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश कानून के अनुसार नहीं है और ये गलत है. तदनुसार, कंपनी इसका विरोध करेगी और उक्त आदेश के खिलाफ उचित कानूनी उपाय करेगी. इसलिए उक्त आदेश का कंपनी की वित्तीय स्थिति, परिचालन या अन्य गतिविधियों पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ेगा.

वहीं, आयकर विभाग से नोटिस मिलने के बाद इंडिगो के शेयर 0.32 प्रतिशत गिरकर 5,113 रुपये पर बंद हुए. आजतक के सहयोगी प्रकाशन बिजनेस टुडे की रिपोर्ट के अनुसार, हाल के कारोबार में एयरलाइन के शेयर में मजबूती देखी गई है और साल-दर-साल आधार पर इसमें करीब 11.36 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है.

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